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Lockdown, Unlock 3.0 in Bihar: DM लेंगे बाजार और दुकानें खोलने पर निर्णय, जारी रहेगी नाइट कर्फ्यू

Lockdown, Unlock 3.0 in Bihar कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पूरे राज्य के शहरी इलाकों में एक से 16 अगस्त तक अनलॉक-3 के प्रावधानों को सख्ती के साथ लागू करने का आदेश जारी किया गया है.

पटना : कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पूरे राज्य के शहरी इलाकों में एक से 16 अगस्त तक अनलॉक-3 के प्रावधानों को सख्ती के साथ लागू करने का आदेश जारी किया गया है. राज्य में रात में 10 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. हालांकि, एनएच पर सामान ढोने वाले वाहनों को आने-जाने की अनुमति रहेगी. सरकारी और निजी दफ्तर खुलेंगे, लेकिन 50% कर्मियों को ही कार्यालय आने की अनुमति होगी. हालांकि, आवश्यक सेवा से जुड़े कार्यालयों को इससे छूट दी गयी है. विधानमंडल सचिवालय भी खुला रहेगा और माॅनसून सत्र भी आयोजित हो सकेगा.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 29 जुलाई को एक से 31 अगस्त तक के लिए अनलॉक-3 की गाइडलाइंस जारी की थी. इसमें सभी राज्य सरकारों को अपने स्तर पर संक्रमित क्षेत्रों का आकलन करते हुए स्थिति पर उचित फैसला लेने को कहा गया है. इसके अाधार पर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की गुरुवार की बैठक में राज्य के शहरी क्षेत्रों में एक से 16 अगस्त तक अनलॉक-3 के प्रावधानों के अतिरिक्त उक्त पाबंदियां लागू करने का फैसला किया गया. इसके बाद गृह विभाग ने राज्य मुख्यालय के अलावा सभी जिला, अनुमंडल, प्रखंड मुख्यालय और सभी म्यूनिसिपल क्षेत्रों में विशेष तौर पर सख्ती बरतने का आदेश जारी किया. इसमें यह कहा गया है कि केंद्र और राज्य के सभी तरह के कार्यालयों के अलावा लोक उपक्रमों में 50% कर्मी को ही आने की अनुमति रहेगी.

इसके दायरे से जरूरी और आपात सेवाओं से जुड़े कार्यालयों- मसलन पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, आपदा प्रबंधन, चुनाव, जेल, जिला प्रशासन, ट्रेजरी, बिजली, जल आपूर्ति, स्वास्थ्य, खाद्य, जल संसाधन, कृषि, पशुपालन, म्यूनिसिपल कार्यालय, समाज कल्याण, वन एवं पर्यावरण समेत अन्य को बाहर रखा गया है. सभी अस्पताल, दवा दुकानों, क्लिनिक समेत इससे जुड़े अन्य सभी सेवाएं भी पूरी तरह से खुली रहेंगी, जबकि निजी कार्यालयों को 50% स्टॉफ की क्षमता के साथ खोलने को कहा गया है.

शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, धार्मिक स्थल, स्कूल-कॉलेज व कोचिंग संस्थान, जिम, पार्क बंद रहेंगे. हालांकि, आॅनलाइन पढ़ाई व दूरस्थ शिक्षा जारी रहेगी. किसी भी तरह के खेलकूद, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व अकादमिक गतिविधियां व भीड़भाड़ वाले आयोजन पर प्रतिबंध जारी रहेगा. रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा पहले की तरह सिर्फ होम डिलिवरी करेंगे. बाजार और दुकानें जिला प्रशासन के दिशा-निर्देश के अनुसार खुलेंगी. यातायात पर पहले की तरह प्रतिबंध लागू रहेगा. हालांकि, विशेष ट्रेन व विमानों की सेवा जारी रहेगी और ऑटो, रिक्शा, इ-रिक्शा को पहले की तरह अनुमति रहेगी.वहीं, सभी तरह के निर्माण कार्य और इनकी सामाग्रियों से जुड़ी दुकानें खुली रहेंगी. कृषि कार्यों से जुड़ी दुकानें खुली रहेंगी.

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