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अक्षय तृतीया पर बाल विवाह पर रहे रोक, बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सभी डीएम को दिया निर्देश

अक्षय तृतीया पर बाल विवाह पर रहे रोक, बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सभी डीएम को दिया निर्देश

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संवाददाता, पटना अक्षय तृतीया के दिन संभावित बाल विवाह पर रोक के लिए सरकार ने कमर कस ली है. राज्य सरकार का बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस संबंध में सभी जिलों के डीएम को दिशा निर्देश जारी किया है.बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डा अमरदीप ने कहा है कि बाल विवाह जैसी कुरीति के खिलाफ आयोग पूरी तत्परता के साथ काम कर रहा है. आयोग समय-समय पर एडवायजरी जारी करने के साथ ही नियमित रूप से सेमिनार, वर्कशॉप, नुक्कड़ नाटक सहित विभिन्न जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन करता है. डॉ अमरदीप ने यह बातें अक्षय तृतीया व आखा तीज के दौरान बाल विवाह की रोकथाम को लेकर बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित उच्च अधिकारियों की बैठक में कहीं. इस बैठक में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली, बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग सहित राज्य के सभी जिलों के उच्चाधिकारी शामिल रहे. इस दौरान डॉ. अमरदीप ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों के लिए दिशा-निर्देश जारी किये. आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देश में कहा गया है कि अक्षय तृतीया से पहले विभिन्न स्तर पर विशेष निगरानी दल का गठन कर सामूहिक विवाह स्थलों पर स्थलीय जांच की जाये. 30.04.2025 को अक्षय तृतीया से पूर्व प्रेसवार्ता कर बाल विवाह की रोकथाम व निषेध संबंधी प्रशासनिक उपायों की जानकारी आम जनता को दी जाये. अक्षय तृतीया से पहले जिले के सभी विद्यालयों में स्कूल छोड़ने वाले छात्र-छात्राओं की सूची की समीक्षा कर विशेष निगरानी रखी जाये. अक्षय तृतीया के बाद भी बाल विवाह रोकने के लिए ग्राम, पंचायत, प्रखंड, अनुमंडल और जिला स्तर पर जन जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन किया जाना चाहिए. जिलाधिकारी द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ नियमित बैठक कर स्कूल छोड़ने वाले छात्र-छात्राओं से संबंधित कारणों की समीक्षा नियमित अंतराल पर की जायेगी. साथ ही वैवाहिक कार्यों के मुख्य आयोजन में शामिल पंडित, मौलवी, सजावट और खान-पान की व्यवस्था करने वालों के साथ समय-समय पर बैठक का आयोजन कर बाल विवाह कानून की नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है.

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