पटना : पूर्व मंत्री की बेटी से यौन शोषण मामले में आरोपी निखिल के भाई और पिता की जमानत याचिका सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी. बताया जा रहा है कि इस मामले में पूर्व कांग्रेस उपाध्यक्ष ब्रजेश पांडेय की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं. निखिल के पिता और भाई की ओर से दो मामलों में जमानत की अर्जी दाखिल की गयी थी,जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. गत मंगलवार को बुद्धा कॉलोनी पटना थाना कांड संख्या 81 /17 में न्यायाधीश ने आदेश सुरक्षित रखा था. गुरुवार को एससी-एसटी एक्ट 26 /16 में सुनवाई हुई.
दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने की बहस
निखिल के पिता और भाई की ओर से वरीय अधिवक्ता जनार्दन राय ने बहस किया और उनके पक्ष को रखा. अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि दोनों अभियुक्त को सिर्फ निखिल के परिवार से जुड़े होने की वजह से फंसाया गया है. उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि इस मामले में कोई साक्षी नहीं है, पीड़िता खुद उनके घर गयी थी. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश अखिलानंद दूबे ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया.
हाइकोर्ट में अपील करेंगे आरोपी
जमानत खारिज होने की वजह से फिलहाल निखिल के भाई और पिता को जेल में रहना होगा. बताया जा रहा है कि दोनों नियमित जमानत के लिए हाइकोर्ट की शरण में जायेंगे. वहीं यह भी बताया जा रहा है बुद्धा कॉलोनी थाना कांड संख्या 81 /17 में मुख्य आरोपी के रूप में पूर्व कांग्रेस उपाध्यक्ष ब्रजेश पांडे का भी नाम हैं. इस तरह ब्रजेश पांडे की मुश्किलें अब बढ़ती दिख रहीं हैं.