लालू प्रसाद के पुत्र और मंत्री तेजप्रताप के खिलाफ याचिका पर 21 अप्रैल को होगी सुनवाई
Author Prabhat khabar digital desk
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नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के पुत्र और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव, जिनकी तसवीर शहाबुद्दीन के नजदीकी कथित शार्प शूटर के साथ मीडिया में प्रकाशित हुई, के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की याचिका पर विचार करेगा. शीर्ष अदालत, जिसने शहाबुद्दीन को सीवान जेल से तिहाड़ जेल स्थानांतरित करने […]
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नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के पुत्र और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव, जिनकी तसवीर शहाबुद्दीन के नजदीकी कथित शार्प शूटर के साथ मीडिया में प्रकाशित हुई, के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की याचिका पर विचार करेगा. शीर्ष अदालत, जिसने शहाबुद्दीन को सीवान जेल से तिहाड़ जेल स्थानांतरित करने का आदेश दिया, ने तेज प्रताप का मामला लंबित रखा और कहा कि वह इस पर 21 अप्रैल को सुनवाई करेगी.
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताव राॅय ने कहा कि इस तरह बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव और सीवान जिले के पुलिस अधीक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश देने के अनुरोध के अलावा याचिका का निस्तारण किया जाता है. इस अनुरोध के बारे में 21 अप्रैल को अपराह्न दो बजे आगे सुनवाई की जायेगी. पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन ने अपनी याचिका में हत्या के मामले में वांछित अपराधी के साथ साजिश रचने और उसे पनाह देने के आरोप में शहाबुद्दीन और तेज प्रताप यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है. राजदेव रंजन की पिछले साल मई में सीवान में हत्या कर दी गयी थी.
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