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रॉकी यादव को SC से राहत नहीं, रहना होगा जेल के अंदर

नयी दिल्ली / पटना : बिहार के गया में व्यवसायी पुत्र आदित्य सचदेवा हत्याकांड के आरोपी रॉकी यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली. रॉकी यादव को अभी और जेल में रहना पड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई के दौरान हालांकि रॉकी यादव के वकील ने भरपूर प्रयास किया कि रॉकी यादव को […]

नयी दिल्ली / पटना : बिहार के गया में व्यवसायी पुत्र आदित्य सचदेवा हत्याकांड के आरोपी रॉकी यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली. रॉकी यादव को अभी और जेल में रहना पड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई के दौरान हालांकि रॉकी यादव के वकील ने भरपूर प्रयास किया कि रॉकी यादव को राहत मिले. उसने कोर्ट से अपील की और कहा कि रॉकी यादव को जेल में रखना ठीक नहीं है. गौरतलब हो कि इसी मामले में पटना हाइकोर्ट ने रॉकी यादव को जमानत दे दी थी. उसके बाद रॉकी यादव की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर दो सप्ताह बाद सुनवाई करेगा. हालांकि पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने रॉकी यादव के जमानत पर रोक लगा दी थी.

रॉकी यादव के वकील द्वारा सुप्रीम कोर्ट से यह अपील किये जाने के बाद कि इस मामले की सुनवाई जल्द की जाये, कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि इस मामले की सुनवाई में कोई जल्दी बाजी नहीं है. रॉकी यादव के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दिये अपने जवाब में कहा कि रॉकी यादव के खिलाफ कोई गवाह नहीं है. इनके खिलाफ किसी ने गवाही नहीं दी है. उस आधार पर रॉकी यादव बेगुनाह है और उसे जेल में रखने का कोई बेस नहीं है. वकील ने कहा कि सभी सरकारी गवाहों की गवाही पूरी की जा चुकी है. रॉकी यादव व्यवसायी पुत्र आदित्य सचदेवा की हत्या का आरोपी है.

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