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हैदराबाद विस्फोट मामले में बिहार के तहसीन समेत पांच लोग दोषी करार, 19 दिसंबर को मिलेगी सजा

हैदराबाद : हैदराबाद के दिलसुखनगर विस्फोट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने मंगलवार को बिहार के मोहम्मद अहमद सिद्दीबापा उर्फ यासीन भटकल, तहसीन अख्तर और तीन अन्य को दोषी करार दिया है. दिलसुखनगर के धमाकों में 18 लोगों की जान चली गयी थी. दोषी ठहराये गये तहसीन उर्फ मोनू बिहार के […]

हैदराबाद : हैदराबाद के दिलसुखनगर विस्फोट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने मंगलवार को बिहार के मोहम्मद अहमद सिद्दीबापा उर्फ यासीन भटकल, तहसीन अख्तर और तीन अन्य को दोषी करार दिया है. दिलसुखनगर के धमाकों में 18 लोगों की जान चली गयी थी. दोषी ठहराये गये तहसीन उर्फ मोनू बिहार के समस्तीपुर के रहनेवाला है. एनआईए की विशेष अदालत आरोपियों को 19 दिसंबर को सजा सुनाएगी.
एनआईए की विशेष अदालत ने इस मामले में भटकल और अन्य को आइपीसी, शस्त्र अधिनियम, गैर कानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया. भटकल के अलावा उत्तर प्रदेश के असदुल्ला अख्तर, पाकिस्तान के जिया-उर-रहमान उर्फ वकास, बिहार के तहसीन अख्तर और महाराष्ट्र के एजाज शेख को दोषी ठहराया गया. सभी जेल में हैं. कथित मुख्य षड्यंत्रकारी रियाज भटकल अब भी फरार है. ऐसा माना जाता है कि वह कराची से अपनी गतिविधियां संचालित कर रहा है.
हमले से जुड़े मामले में अंतिम दलीलें पिछले महीने समाप्त हुई थीं. इस दौरान 157 गवाहों का परीक्षण किया गया था. मामले में मुकदमा पिछले साल 24 अगस्त को शुरू हुआ था. 21 फरवरी 2013 को किये गये हमले में 18 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 131 अन्य घायल हुए थे. एनआइए महानिदेशक शरद कुमार ने कहा, ‘जांच दल ने शानदार जांच की. सभी साक्ष्यों का गहनता से परीक्षण किया गया. इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों की पहली बार दोषसिद्धि हुई है. हम अपराधियों के लिए अधिकतम सजा की मांग करेंगे.’

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