पटना हाई कोर्ट से खत्म हो गयी पीएमसीएच के न्यूरो सर्जन डॉ अरुण कुमार की एमसीआई की सदस्यता
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :02 Dec 2016 7:18 AM (IST)
विज्ञापन

पटना : पटना हाई कोर्टने मधेपुरा स्थित बीएम मंडल विश्वद्यालय में तथाकथित तौर पर अतिथि प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (पीएमसीएच) के न्यूरो सर्जन डॉ अरुण कुमार की भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) की सदस्यता फिलहाल समाप्त कर दी है. अदालत ने इस मामले में दायर एक याचिका पर सुनवाईकरते हुए […]
विज्ञापन
पटना : पटना हाई कोर्टने मधेपुरा स्थित बीएम मंडल विश्वद्यालय में तथाकथित तौर पर अतिथि प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (पीएमसीएच) के न्यूरो सर्जन डॉ अरुण कुमार की भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) की सदस्यता फिलहाल समाप्त कर दी है. अदालत ने इस मामले में दायर एक याचिका पर सुनवाईकरते हुए अपना यह फैसला सुनाया है.
हाई कोर्ट में वसंत सिंह की ओर से दायर याचिका में इस बात का खुलासा किया गया है कि पीएमसीएच के न्यूरो सर्जन डॉ अरुण कुमार मधेपुरा के जिस बीएन मंडल विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर होने का दावा करते हैं, सही मायने में वहां पर कोईमेडिकल कॉलेज या अस्पताल है ही नहीं.
पटना हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति ए के त्रिपाठी की खंडपीठ ने डॉ वसंत सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया है. याचिका में कहा गया कि डॉ अरुण कुमार बीएनमंडल विश्वविद्यालय में विजिटिंग ऑफिसर के रूप में हैं, जबकि इस विश्वविद्यालय में कोई सरकारी अस्पताल या मेडिकल कॉलेज नहीं है. ऐसे में वे विजिटिंग ऑफिसर नहीं बन सकते हैं.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




