सरकार के दबाव में काम नहीं करे बिहार लोक सेवा आयोग : हाइकोर्ट

पटना : बिहार में पटना हाइकोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग को निर्देश देते हुए कहा कि प्रोफेसर बहाली मामले में सरकार के दबाव में काम नहीं करें. कोर्ट ने कहा कि आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है इसे सरकार के आगे झुकने की जरूरत नहीं. जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी की पीठ ने अर्चना भारती […]
पटना : बिहार में पटना हाइकोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग को निर्देश देते हुए कहा कि प्रोफेसर बहाली मामले में सरकार के दबाव में काम नहीं करें. कोर्ट ने कहा कि आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है इसे सरकार के आगे झुकने की जरूरत नहीं. जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी की पीठ ने अर्चना भारती की याचिका पर सुनवाई करते हुए बीपीएससी को यह आदेश जारी किया. अदालत ने कहा कि सहायक प्रोफेसरों की बहाली जारी रखने का आदेश जारी किया गया था. आयोग द्वारा बहाली की प्रक्रिया रोकी गयी है. कोर्ट ने आयोग को साफ कहा कि सरकार के दबाव में नहीं आये और नियुक्ति प्रक्रिया को जारी रखे. साथ ही कोर्ट ने सरकार को चार सप्ताह का समय भी दिया.
गौरतलब हो कि राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कॉलेजों में करीब 3300 सहायक प्रोफेसरों की बहाली के लिये आयोग ने विज्ञापन प्रकाशित किया था. नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही थी, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार ने बहाली रोकने का आदेश जारी कर दिया. नियुक्ति शुरू करने को लेकर हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की गयी थी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




