पटना : पटना हाइकोर्ट ने डीएसपी से दुष्कर्म मामले मेें आइपीएस अधिकारी पुष्कर आनंद को जमानत दे दी है. जस्टिस अंजना मिश्र ने गुरुवार को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई की.
कोर्ट ने कहा कि डीएसपी से दुष्कर्म हुआ या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है. खुद डीएसपी ने मेडिकल जांच कराने से इनकार कर दिया है. ऐसे में कोर्ट तथ्यों के आधार पर अपना निर्णय देता है. इसके बाद पुष्कर आनंद की जमानत याचिका स्वीकार कर ली गयी. कैमूर के तत्कालीन एसपी पुष्कर आनंद पर वहां की एक डीएसपी ने ‘शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आराेप लगाया था.
