बिहार : डीजीपी और गृह सचिव कानूनी कार्रवाई कर हाइकोर्ट को सूचित करें

Published at :04 Jul 2016 8:40 PM (IST)
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बिहार : डीजीपी और गृह सचिव कानूनी कार्रवाई कर हाइकोर्ट को सूचित करें

पटना : गोपालगंज सब जज पिटाई मामले की सुनवाई करते हुए आज पटना हाइकोर्ट ने बिहार के डीजीपी और गृह सचिव को कानूनी कार्रवाई कर कोर्ट को सूचित करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने इस मामले पर मंगलवार को सुनवाई करने की बात कही. इससे पहले पटना हाइकोर्ट ने बिहार सरकार के कामकाज पर […]

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पटना : गोपालगंज सब जज पिटाई मामले की सुनवाई करते हुए आज पटना हाइकोर्ट ने बिहार के डीजीपी और गृह सचिव को कानूनी कार्रवाई कर कोर्ट को सूचित करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने इस मामले पर मंगलवार को सुनवाई करने की बात कही. इससे पहले पटना हाइकोर्ट ने बिहार सरकार के कामकाज पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि आखिर किस अधिकार और कानून के तहत डीएम और एसपी ने अपनी रिपोर्ट सीडी के साथ हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भेजा था. कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि अधिकारियों को कानून की जानकारी होनी जरूरी है.

सरकार को सुझाव

हाइकोर्ट ने बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि रात को दस बजे तक डीएम और एसपी जिला जज के साथ लेकिन उन्होंने सब जज के खिलाफ हुई प्राथमिकी दर्ज की बात नहीं कही. कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी अधिकारी का वह बचाव नहीं कर रही है. कोर्ट के मुताबिक सच्चाई सामने आनी चाहिए. कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि आखिर पुलिस उस घटना के आखिरी समय का वीडियो वायरल कर क्या साबित करना चाहती है?

बिहार सरकार ने रखा अपना पक्ष

मामले में सरकार की ओर से प्रधान अपर महाधिवक्ता ललित किशोर ने कोर्ट को जानकारी दी कि इस न्यायिक अधिकारी का व्यवहार ठीक नहीं है. इस घटना से पहले एक एसपी ने इनके खिलाफ रिपोर्ट दी थी. महाधिवक्ता ने कहा कि सब जज जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और आयुक्त को भी घटना की जानकारी नहीं दे रहे हैं. मामले में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति इकबाल अहमद अंसारी तथा न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और डीजीपी के साथ गृह सचिव को निर्देश दिये.

कोर्ट करेगा कार्रवाई

मामले में कोर्ट ने डीजीपी और गृह सचिव से सीधे सवाल पूछा. हालांकि दोनों अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया. कोर्ट ने गृह सचिव और डीजीपी को कहा कि उन्हें एक और मौका दिया जाता है. वह संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई कर कोर्ट को सूचित करें अन्यथा कोर्ट कार्रवाई करेगा.

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