पटना : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में नालंदा के बिहारशरीफ जेल में बंद राजद के निलंबित विधायक राजबल्लभ की मुश्किलें अब और बढ़ गयी हैं. राजबल्लभ को निचली अदालत से कोई राहत नहीं मिल रही है. ऊपर से जिला व्यवहार न्यायालय ने राजबल्लभ की उस जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है जो राजबल्लभ की ओर से नियमित जमानत के लिए कोर्ट को दी गयी थी. विधायक पर नाबालिग से रेप और दुष्कर्म के मामले में पॉस्को के तहत मुकदमा दर्ज है.
महिला थाना ने दायर की थी चार्जशीट
महिला थाना कि ओर से विधायक पर किये गये मुकदमों की चार्जशीट फाइल की गयी थी उसके बाद केस स्वतः चार्ज हो गया था. केस चार्ज होने के बाद अब व्यवहार न्यायालय में सुनवाई शुरू होगी. न्यायालय इस मामले से जुड़े गवाहों की बात सुनेगा उसके बाद इस मामले पर अपना फैसला सुनाएगी.
विधायक ने दायर की थी याचिका
वहीं दूसरी ओर नवादा विधायक ने जमानत के लिए आवेदन दिया था जिसपर सुनवाई टल गयी. जबकि विधायक के अधिवक्ता पटना हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कर रहे हैं. नाबालिग को 30 हजार रुपये में खरीदकर विधायक ने जबरन दुष्कर्म किया था. उसके बाद पुलिस ने उनके संपति की कुर्की-जब्ती की कार्रवाई भी की थी. अचानक विधायक ने नाटकीय ढंग से प्रकट होकर न्यायलय में
आत्मसमर्पण कर दिया था.

