पटना : बिहार में पंचायत चुनाव का बिगुल बज गया है. 24 अप्रैल को पहले फेज का मतदान शुरू होगा. अब ऐसे में आयोग ने फर्जी मतदान रोकने और फर्जी मतदाताओं की पहचान के लिये एक अनोखी व्यवस्था की है. आयोग ने ऐसे मतदाताओं की पहचान और उसे चैलेंज करने के लिये दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं. जैसे, कोई भी इलेक्शन एजेंट को चैलेंज करने की व्यवस्था की है. 10 रुपये की राशि जमा कराकर कोई भी एजेंट फर्जी मतदाता के संबंध में चैलेंज कर सकता है.
फर्जी वोटरों को रोकने की कवायद
यह व्यवस्था की गयी है कि कोई भी प्रत्याशी या इलेक्शन एजेंट या पोलिंग एजेंट द्वारा मतदाता के संबंध में पीठासीन पदाधिकारी को नगद 10 रुपया जमा कर किसी गलत मतदाता पर चैलेंज कर सकता है. इसके बाद पीठासीन पदाधिकारी द्वारा फर्जी मतदाता को दंडित किये जाने की चेतावनी देगा. मतदाता सूची में संबंधित मतदाता का नाम पढ़कर सुनाएगा कि क्या वह वह वहीं व्यक्ति है जिसका नाम मतदाता सूची के उस वाला व्यक्ति है. उसके बाद उस व्यक्ति का नाम और पता दर्ज कर उसका हस्ताक्षर लिया जायेगा.
पक्ष रखने का मिलेगा अवसर
पीठासीन पदाधिकारी से यह अपेक्षा होगी कि वह व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अवसर देगा. इसके बाद पुन: उसकी जांच की जायेगी. अगर यह निश्चय हो जाये कि वह मतदाता सही है या नहीं उसके बाद ही मतदान करने देगा या मतदान करने से वंचित कर देगा.

