मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की एक अदालत के निर्देश पर सिने अभिनेता आमिर खान और उनकी पत्नी किरण राव के खिलाफ असहिष्णुता पर की गयी टिप्पणी को लेकर आज एक प्राथमिकी दर्ज की गयी है. मुजफ्फरपुर के स्थानीय अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा द्वारा गत 25 नवंबर को स्थानीय व्यवहार न्यायालय में भादवि की धारा 153 ए एवं बी और 154 के तहत दायर एक परिवाद पत्र पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुषमा त्रिवेदी के निर्देश पर नगर थाना में आज आमिर और उनकी पत्नी के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गयी.
आमिर खान के दिल्ली में एक समारोह में बातचीत के दौरान पिछले छह से आठ महीनों में असहिष्णुता की घटनाएं बढने पर ‘‘निराशा” व्यक्त किए जाने के बाद से वे विवादो के घेरे में है. आमिर ने कहा था, ‘‘मैं और किरण मेरी पत्नी जीवन भर भारत में रहे हैं. उन्होंने पहली बार कहा कि क्या हमें देश से बाहर चले जाना चाहिए… उन्हें अपने बच्चे को लेकर चिंता है, वह इस बात को लेकर चिंतित हैं कि हमारे आस पास माहौल कैसा होगा. उन्होंने पुरस्कार लौटाने वाले लोगों का भी समर्थन करते हुए कहा था कि पुरस्कार लौटाना कलात्मक लोगों द्वारा अपने असंतोष और निराशा को व्यक्त करने का एक तरीका है.