पटना हाइकोर्ट ने दिया आयोग को निर्देशविधि संवाददाता.पटना पटना हाइकोर्ट ने सचिवालय सहायक परीक्षा का रिजल्ट फिर से जारी करने का निर्देश दिया है. न्यायाधीश नवनीति प्रसाद सिंह और न्यायाधीश जितेंद्र मोहन शर्मा के कोर्ट ने राज्य कर्मचारी चयन आयोग को चार अतिरिक्त अंक को कम कर नये सिरे से रिजल्ट घोषित करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने यह भी कहा कि नये सिरे से मेधा सूची जारी करने पर यदि मौजूदा योगदान देनेवाले अभ्यर्थियों के अंक कम पड़ जाएं, तो उन्हें नौकरी से हटाया नहीं जायेगा, बल्कि चार अतिरिक्त अंक हटाने से मेधा सूची में आनेवाले नये आवेदकों को सफल घोषित किया जायेगा. राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने 2010 में सचिवालय सहायक एवं संलग्न 3285 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था. इसके लिए 2011 मे ंप्रारंभिक परीक्षा ली गयी. 2013 में मुख्य परीक्षा आयोजित हुई. अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल कर पटना हाइकोर्ट से कहा कि इस परीक्षा में आठ गलत सवाल पूछे गये हैं. न्यायाधीश मिहिर कुमार झा के खंडपीठ ने चार सवालों को हटा कर रिजल्ट घोषित करने का आदेश दिया. आयोग ने रिजल्ट निकाला. सफल अम्यर्थियों की नियुक्ति कर ली गयी. इसके बाद असफल अभ्यर्थियों ने हाइकोर्ट में अपील याचिका दायर की. इसमें कहा गया कि चार सवाल जो गलत थे, उन्हें छोड़ दिया गया. खंडपीठ ने बुधवार को आदेश दिया कि आयोग चार अन्य गलत सवालों को भी हटा कर दोबारा रिजल्ट जारी करे.
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सचिवालय सहायक का फिर से निकलेगा रिजल्ट
पटना हाइकोर्ट ने दिया आयोग को निर्देशविधि संवाददाता.पटना पटना हाइकोर्ट ने सचिवालय सहायक परीक्षा का रिजल्ट फिर से जारी करने का निर्देश दिया है. न्यायाधीश नवनीति प्रसाद सिंह और न्यायाधीश जितेंद्र मोहन शर्मा के कोर्ट ने राज्य कर्मचारी चयन आयोग को चार अतिरिक्त अंक को कम कर नये सिरे से रिजल्ट घोषित करने का आदेश […]
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