पटना : एम्स की सुविधाएं चार सप्ताह में बताएं
Updated at : 15 Feb 2020 9:10 AM (IST)
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याचिकाकर्ता ने बताया-2012 से अब तक तैयार नहीं हुआ इन्फ्रास्ट्रक्चर पटना : पटना हाइकोर्ट ने पटना एम्स में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं को लेकर चार सप्ताह में जवाब मांगा है. इस संबंध में दायर लोकहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने मुकेश्वर दयाल अधिवक्ता द्वारा दायर जनहित याचिका पर […]
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याचिकाकर्ता ने बताया-2012 से अब तक तैयार नहीं हुआ इन्फ्रास्ट्रक्चर
पटना : पटना हाइकोर्ट ने पटना एम्स में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं को लेकर चार सप्ताह में जवाब मांगा है. इस संबंध में दायर लोकहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने मुकेश्वर दयाल अधिवक्ता द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया की 2012 से कार्यरत एम्स के किसी भी विभाग में अब भी इन्फ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से बन कर तैयार नहीं है और न ही उक्त विभाग में क्षमता के अनुरूप फैकल्टी हैं.
ऐसे में एम्स की स्थापना का न तो उद्देश्य पूरा हो रहा है और न ही बिहार की जनता को सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का लाभ ही पूरी तरह से मिल पा रहा है. याचिकाकर्ता ने पटना एम्स को दिल्ली स्थित एम्स जैसा बनाने के लिए कोर्ट से गुहार लगायी है. याचिकाकर्ता द्वारा लगाये गये इन आरोपों को गंभीर मानते हुए हाइकोर्ट ने अस्पताल प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है. इस मामले में अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी.
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