नितिश
पटना : पूरे देश में आर्म्स लाइसेंस बनाने के लिए शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना जरूरी है. पटना जिले के लिए भी यह नियम लागू है, लेकिन शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण देने वाला कोई भी संस्थान यहां नहीं है. इसके कारण लोगों को शस्त्र चलाने का अनुभव होने का सर्टिफिकेट देने में काफी परेशानी होती है.
लोग बिहार के बाहर झारखंड, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली आदि में भारत सरकार द्वारा निबंधित संस्थान से शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण लेते हैं और फिर वहां से प्राप्त सर्टिफिकेट को जमा करते हैं. पटना में हथियार चलाने का एक-दो प्रशिक्षण केंद्र है, लेकिन उनके सर्टिफिकेट को मान्यता नहीं दी जाती है. यह नियम पूरे देश में 2016 के जुलाई माह में लागू किया गया था.
