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पटना : 52 प्रकार के पारामेडिकल प्रोफेशनल का निबंधन होगा अनिवार्य, पारामेडिकल काउंसिल बिल तैयार

Updated at : 21 Dec 2019 5:38 AM (IST)
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पटना : 52 प्रकार के पारामेडिकल प्रोफेशनल का निबंधन होगा अनिवार्य, पारामेडिकल काउंसिल बिल तैयार

पटना : राज्य में पहली बार बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट, बायोमेडिकल इंजीनियर, फिजियोथेरापिस्ट, डायटिशियन, ऑक्युपेशनल थिरेपी, कम्युनिटी हेल्थ प्रोमोटरर्स जैसे 52 प्रकार के पारामेडिकल क्षेत्र में काम करनेवाले सभी प्रोफेशनल को अब निबंधन कराना आवश्यक हो जायेगा. अभी तक इनके निबंधन के लिए राज्य में कोई काउंसिल नहीं थी. स्वास्थ्य विभाग द्वारा बिहार पारामेडकल काउंसिल बिल 2019 […]

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पटना : राज्य में पहली बार बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट, बायोमेडिकल इंजीनियर, फिजियोथेरापिस्ट, डायटिशियन, ऑक्युपेशनल थिरेपी, कम्युनिटी हेल्थ प्रोमोटरर्स जैसे 52 प्रकार के पारामेडिकल क्षेत्र में काम करनेवाले सभी प्रोफेशनल को अब निबंधन कराना आवश्यक हो जायेगा.
अभी तक इनके निबंधन के लिए राज्य में कोई काउंसिल नहीं थी. स्वास्थ्य विभाग द्वारा बिहार पारामेडकल काउंसिल बिल 2019 तैयार कर लिया है. अब कोई भी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्निशियन, ऑफ्थेल्पमिक असिस्टेंट, इसीजी तकनीशियन, इइजी तकनीशियन, कार्डियो‌वेस्कुलर टेक्निशियन, एक्स-रे टेक्निशियन जैसे 52 प्रकार के तकनीशियन बिना निबंधन कराये काम नहीं कर सकते हैं.
कोई भी डिस्पेंसरी, अस्पताल, ऑपरेशन थियेटर, नर्सिंग होम, ब्लडबैंक, मेडिकल लैबोरेटरी, जैसे सरकारी व निजी अस्पताल में बिना निबंधन के इनको रोजगार नहीं दिया जायेगा. साथ ही कोई भी पारामेडिकल प्रशिक्षण संस्थान भी काउंसिल की अनुमति के बगैर स्थापित नहीं किया जा सकेगा. बिना निबंधन कराये मेडिकल संस्थानों में काम करनेवालों के लिए छह माह की जेल की सजा अथवा सजा और आर्थिक दंड दोनों जुर्माना लगाया जा सकता है.
स्वास्थ्य विभाग की चार सदस्यीय कमेटी द्वारा द्वारा बिहार पारामेडिकल काउंसिल बिल 2019 तैयार की गयी है. काउंसिल के गठन होने के बाद बिहार मेडिकल काउंसिल, बिहार फार्मेसी काउंसिल, बिहार आयुष काउंसिल जैसी संस्था प्रभाव में आ जायेगी. काउंसिल में पारामेडिकल करनेवाले विद्यार्थियों का पंजीकरण कराने के बाद हर साल 31 मार्च के पहले निबंधन का नवीकरण कराना होगा.
पारा मेडिकल संस्थानों को मान्यता देगी काउंसिल
राज्य में पारा मेडिकल संस्थान का प्रशिक्षण देनेवाले
संस्थानों को भी काउंसिल से मान्यता की अनुमति लेनी अनिवार्य होगी. काउंसिल पारामेडिकल संस्थान के लिए रेगुलेशन तैयार करेगी. साथ ही उन मानकों पर ही संस्थानों में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी. काउंसिल को यहशक्ति होगी कि वह किसी भी पारामेडिकल प्रशिक्षण देनेवाले संस्थान को प्रशिक्षण की मान्यता दे या उसकी मान्यता रद्द कर दे.
52 प्रकार के होते हैं पारामेडिकल कोर्स
लाइफ साइंस प्रोफेशनल : बोयोटेक्नोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट (नन-क्लिनिकल), सेल जेनेटिसिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट (नन-क्लिनिकल), मोलक्युलर बायोलॉजिस्ट (जेनेटिक्स), इनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑफिसर, इकोलॉजिस्ट, बायोमेडिकल इंजीनियर, मेडिकल इक्युपमेंट टेक्नोलॉजिस्ट, ऑक्युपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर (इंस्पेक्टर)
ट्रामा एंड बर्न केयर
प्रोफेशनल : बर्न केयर टेक्नोलॉजिस्ट, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट (पारामेडिकल) व एडवांस केयर पारामेडिक्स
फिजियोथेरापिस्ट प्रोफेशनल : न्युट्रिशन साइंस प्रोफेशनल- डाइटिशिनयन (क्लिनिकल डाइटिशियन, फुड सर्विस डाइटिशियन), न्यूट्रियोनिस्ट (पब्लिक हेल्थ न्युट्रियोनिस्ट, स्पोर्ट्स न्युट्रियोनिस्ट)
ऑफ्थेल्मिक साइंस
प्रोफेशनल : ऑप्टोमेट्रिस्ट व ऑफ्थेल्मिक असिस्टेंट
ऑक्युपेशनल थेरापी प्रोफेशनल : ऑक्युपेशनल थेरापिस्ट, मोवमेंट थेरापिस्ट, पोडियाट्रिस्ट
बिहैवियर हेल्थ साइंस प्रोफेशनल: सायकॉल्जिस्ट, वीहैवियर एनालिस्ट, इंटीग्रेटेड बिहैवियर हेल्थ काउंसेल, हेल्थ एजुकेटर, डिजीज काउंसेलर, डायबेट्स एडुकेटर, लैक्टेशनल काउंसेलर, एचआइवी काउंसेलर, फैमिली प्लानिंग काउंसेलर, मेंटल हेल्थ सपोर्ट वर्कर
प्राइमरी कम्युनिटी एंड अन्य केयर प्रोफेशनल : कम्युनिटी हेल्थ प्रोमोटर
मेडिकल रेडियोलॉजी, इमैजिन एंड थिराप्युटिक टेक्नोलॉजी प्रोफेसनल- मेडिकल फिजिशिस्ट, न्युक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट, रेडियो एंड इमैजिन टेक्नोलॉजिस्ट (एमआरआइ,सीटी स्कैन, मैमोग्राफर, डीएमएस), रेडियोथेरापी टेक्नोलॉजिस्ट, डोसिमेट्रिस्ट, इइजी व इको टेक्नोलॉजिस्ट
मेडिकल लैबोरेटरी साइंस प्रोफेशनल- साइटोटेक्नोलॉजिस्ट, फॉरेंसिक साइंस टेक्नोलॉजिस्ट, हिस्टोटेक्नोलॉजिस्ट, हीमैटोटेक्नोलॉजिस्ट, मेडिकल लैब
टेक्नोलॉजिस्ट.
हेल्थ एंड इनफॉर्मेशन मैनेजमेंट प्रोफेशनल : हेल्थ इनफॉर्मेशन मैनेजमेंट प्रोफेशलनल( मेडिकल रिकॉर्ड एनालिस्ट), हेल्थ इनफॉर्मेशन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजिस्ट, क्लिनिकल कोडर, मेडिकल सेकेरटरी एंड मेडिकल ट्रांस्क्रिप्शनिस्ट
फिजिशियन एसोसिएट या फिजिशियन असिस्टेंट : फिजिशयन एसोसिएट एंड असिस्टेंट
कार्डियो वैस्कुलर, न्यूरोसाइंस एंड पॉल्मोनरी टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल : कार्डियोवेस्कुलर टेक्नोलॉजिस्ट, परफ्युजनिस्ट, रेस्पाइरैट्री
टेक्नोलॉजिस्ट, इइजी, एएनडी व इएमजी
रेनल टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल : डायलिसिस थेरापी टेक्नोलॉजिस्ट अथवा यूरोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट
सर्जिकल एंड एनेस्थेसिया संबंधी प्रोफेशनल : एनेस्थेसिया एसिस्टेंट, ऑपरेशन थियेटर टेक्नोलॉजिस्ट, इंडोस्कोपी एंड लैप्रोस्कोपी टेक्नोलॉजिस्ट.
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