नियोजित शिक्षकों के प्रोन्नति मामले में हाइकोर्ट ने 24 जनवरी तक मांगा जवाब
Updated at : 03 Dec 2019 7:12 AM (IST)
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पटना : पटना हाइकोर्ट ने नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड के पदों पर प्रोन्नति देने के पूर्व नियोजन की प्रक्रिया शुरू करने पर राज्य सरकार से 24 जनवरी तक जवाब तलब किया है. जस्टिस प्रभात कुमार झा की एकलपीठ ने परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के राकेश कुमार की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई […]
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पटना : पटना हाइकोर्ट ने नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड के पदों पर प्रोन्नति देने के पूर्व नियोजन की प्रक्रिया शुरू करने पर राज्य सरकार से 24 जनवरी तक जवाब तलब किया है. जस्टिस प्रभात कुमार झा की एकलपीठ ने परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के राकेश कुमार की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह जानकारी मांगी है.
सुनवाई के दौरान अधिवक्ता नलिन कुमार ने कोर्ट के समक्ष नियमावली प्रस्तुत करते हुए बताया कि राज्य सरकार ने 2012 में इस संबंध में नियमावली लायी थी.
नियमावली में स्पष्ट किया गया था कि इसकी अधिसूचना जारी होने की तिथि से दो वर्षों तक स्नातक शिक्षक के पदों पर सीधे नियोजन किया जायेगा. इसके बाद जो रिक्त पद बचेगा, उसके आधे पद प्रोन्नति से भरे जायेंगे और आधे पदों पर सीधे नियोजन किया जायेगा. तीन अप्रैल, 2012 को नियमावली की अधिसूचना जारी होने के दो वर्ष बाद तीन अप्रैल, 2014 तक स्नातक शिक्षक के पदों पर सीधे नियोजन किया जाना था.
उसके बाद स्नातक शिक्षक के पद पर सीधे नियोजन के पूर्व पदों की संख्या का आकलन कर उसके आधे पदों पर पूर्व नियोजित शिक्षकों की प्रोन्नति की जानी थी. लेकिन, यह प्रोन्नति दिये बिना सरकार द्वारा शिक्षक नियोजन शुरू कर दिया गया. मामले पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को 4 हफ्ते में जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया.
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