पटना: पटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को यह बताने को कहा है कि राजधानी में बन रहे आर ब्लॉक-दीघा सड़क का निर्माण कार्य कितने दिनों में पूरा हो जायेगा. कोर्ट ने रिपोर्ट पेश करने के लिए राज्य सरकार को तीन सप्ताह का समय दिया है. मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.
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पटना हाइकोर्ट का सवाल, कितने दिनों में पूरा होगा आर ब्लाॅक-दीघा सड़क का निर्माण कार्य
पटना: पटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को यह बताने को कहा है कि राजधानी में बन रहे आर ब्लॉक-दीघा सड़क का निर्माण कार्य कितने दिनों में पूरा हो जायेगा. कोर्ट ने रिपोर्ट पेश करने के लिए राज्य सरकार को तीन सप्ताह का समय दिया है. मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश दिनेश कुमार सिंह की […]
सुनवाई के समय राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इस सड़क का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है. अब तक 42 फीसदी कार्य पूरा हो चुका है. कोर्ट को यह भी बताया गया कि इस सड़क के निर्माण के लिए 18 महीने का समय दिया गया था. अभी आठ महीना ही पूरा हुआ है और उसमें 42 फीसदी काम हो चुका है.
तीन सप्ताह बाद होगी सुनवाई : मालूम हो कि आर ब्लॉक से दीघा तक रेल लाइन होने के कारण बेली रोड पर हमेशा ट्रैफिक जाम रहता था.
इसी मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए हाइकोर्ट की एक खंडपीठ ने रेलवे को कहा था कि वह अपनी जमीन राज्य सरकार को दे. ताकि, इस जमीन पर सड़क का निर्माण हो सके. कोर्ट का कहना था कि सड़क के निर्माण हो जाने से एक ओर जहां लोगों को आने-जाने में सुविधा होगी. घाटे में चल रहे रेलवे को भी उसकी जमीन का उचित मुआवजा मिल जायेगा.
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