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पटना : प्रधान सचिव व निदेशक प्रमुख को हाजिर होने का आदेश
स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर दोनों अधिकारियों को 25 को किया तलब पटना : पटना उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय करोल और न्यायाधीश दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने राज्य सरकार से यह बताने को कहा है कि प्रदेश में नागरिकों को किस प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करायी जा रही हैं. राज्य […]
स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर दोनों अधिकारियों को 25 को किया तलब
पटना : पटना उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय करोल और न्यायाधीश दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने राज्य सरकार से यह बताने को कहा है कि प्रदेश में नागरिकों को किस प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करायी जा रही हैं.
राज्य के अस्पतालों की दयनीय स्थिति और बुनियादी सुविधाओं के अभाव को लेकर दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने यह टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि यह याचिका दो साल से अदालत में लंबित है, लेकिन राज्य सरकार ने अब तक जवाब नहीं दिया है.
खंडपीठ ने 25 नवंबर को स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव व निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवा को हाइकोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है.
कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है. रिपोर्ट में यह भी बताने को कहा कि पीएमसीएच सहित राज्य के सभी अस्पतालों में कितने डाॅक्टर व कर्मचारी कार्यरत हैं. अस्पतालों में पारा मेडिकल के स्टाफ की कमी तो नहीं है. बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सरकार ने किसी भी प्रकार की कोई नयी योजना बनायी है कि नहीं? कोर्ट ने यह भी बताने को कहा कि राज्य के अस्पतालों में विशेषज्ञता प्राप्त डाॅक्टर हैं या नहीं.
स्थानांतरण व पोस्टिंग में पारदर्शिता बरती जा रही है या नहीं. इस मामले को लेकर दो अलग-अलग लोकहित याचिकाएं दायर की गयी हैं.2009 एवं 2010 में पीएमसीएच में दवा घोटाला हुआ था, जिसमें कई डाॅक्टर और कर्मचारियों पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. ऐसे लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किये गये. संलिप्त डॉक्टरों को पीएमसीएच से हटा दिया गया था, किंतु सरकार की मेहरबानी उन डॉक्टरों पर बनी रही अौर कुछ दिनों बााद उन्हें फिर से पीएमसीएच में पदस्थापित कर दिया गया.
पटना : मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय करोल ने सभी जिलों में समय से कोर्ट के कामकाज शुरू करने के निर्देश दिये हैं. उन्होंने बुधवार को राज्य के सभी जिला जज सहित सभी न्यायिक पदाधिकारियों को तय समय पर अपने-अपने इजलास में बैठने का आदेश दिया. मुख्य न्यायाधीश संजय करोल के आदेश को पटना उच्च न्यायालय के महानिबंधक बीबी पाठक ने जारी किया है. उन्होंने सभी जिला जजों को अपने-अपने यहां इसे सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है.
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