आरटीआइ का उल्लंघन, दंड कर्मचारी पर कर दिया शिफ्ट
Updated at : 07 Oct 2019 2:34 AM (IST)
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पटना : मगध विश्वविद्यालय, बोधगया में सूचना के अधिकार के उल्लंघन और अफसर की मनमानी का अनूठा मामला सामने आया है. सूचना आयोग ने एक साल पहले एक मामले में जिस अधिकारी पर सूचना न देने के लिए दंड लगाया था. अधिकारी ने जुर्माना भरने की जगह यह अपने अधीनस्थ पर ही शिफ्ट कर दिया. […]
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पटना : मगध विश्वविद्यालय, बोधगया में सूचना के अधिकार के उल्लंघन और अफसर की मनमानी का अनूठा मामला सामने आया है. सूचना आयोग ने एक साल पहले एक मामले में जिस अधिकारी पर सूचना न देने के लिए दंड लगाया था. अधिकारी ने जुर्माना भरने की जगह यह अपने अधीनस्थ पर ही शिफ्ट कर दिया.
आयोग ने इस मामले में दोषी अधिकारी पर कार्रवाई के आदेश के साथ- साथ राज्यपाल के सचिव को निर्देश दिये हैं कि वह विवि पर भी कार्रवाई करें. मामला कुछ दिन पहले का है. राज्य सूचना आयाेग ने छह अप्रैल, 2018 को लोक सूचना पदाधिकारी सह परीक्षा नियंत्रक पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया था. जुर्माना अदा नहीं दिया गया.
20 सितंबर, 2018 को विवि के कुलसचिव से इस मामले में रिपोर्ट मांगी. सात दिसंबर, 2018 को राज्यपाल के सचिव को आदेश दिया कि वह आवश्यक कार्रवाई करें. मामला राजभवन में पहुंच जाने के बाद विवि के लोक सूचना पदाधिकारी ने खुद को बचाने के लिए परीक्षा शाखा के एक सहायक पर जुर्माने की राशि वसूलने का आदेश जारी कर दिया.
आयोग ने इस मामले में आदेश दिया है कि विवि का कोई भी प्राधिकार दंड दूसरे पर नहीं डाल सकता. तल्ख टिप्पणी की कि विवि में कोई अधिकारी आरटीआइ के नियमों तक का ज्ञान नहीं है. आयोग ने राज्यपाल के सचिव को एक बार फिर आदेश दिया है कि वह विश्वविद्यालय की अकर्मण्यता के बारे में कार्रवाई करें.
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