पटना : परीक्षा की पास, क्यों नहीं मिली नौकरी : कोर्ट
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 13 Sep 2019 8:56 AM
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पटना : पटना हाइकोर्ट ने उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त इंजीनियर को प्रतियोगिता परीक्षा पास किये जाने के बाद भी नौकरी नहीं दिये जाने पर नाराजगी जताते हुए बीपीएससी सहित संबंधित विभाग को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि आवेदक ने विज्ञापन के अनुसार आवेदन किया. आयोग ने […]
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पटना : पटना हाइकोर्ट ने उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त इंजीनियर को प्रतियोगिता परीक्षा पास किये जाने के बाद भी नौकरी नहीं दिये जाने पर नाराजगी जताते हुए बीपीएससी सहित संबंधित विभाग को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि आवेदक ने विज्ञापन के अनुसार आवेदन किया. आयोग ने एडमिट कार्ड जारी किया. एडमिट कार्ड के आधार पर उसने प्रतियोगिता परीक्षा भी दी .परीक्षा पास किये जाने के बावजूद भी उसे क्यों नहीं नौकरी दी गयी.
न्यायमूर्ति डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने संजीव कुमार की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता योगेंद्र प्रसाद सिन्हा ने कोर्ट को बताया कि आयोग ने सहायक प्रोफेसर की बहाली के लिए 2016 में एक विज्ञापन निकाला था. विज्ञापन ने दी गयी योग्यता के अनुसार याचिकाकर्ता ने अपना आवेदन जमा किया. याचिकाकर्ता के आवेदन की जांच आयोग ने करते समय उसकी योग्यता पर अपने एक्सपर्ट से राय लेकर एडमिट कार्ड जारी किया.
आवेदक ने प्रतियोगिता परीक्षा पास कर ली. उसके बाद आयोग ने उसकी शैक्षणिक योग्यता पर सवाल खड़ा कर संबंधित विभाग से मंतव्य की मांग की, लेकिन उसे नौकरी नहीं दी गयी. इसी बीच बहाली की प्रक्रिया पूरी कर ली गयी. सुनवाई के बाद कोर्ट ने सायंस एंड टेक्नोलॉजी के निदेशक तथा बीपीएससी के सचिव को यह बताने को कहा कि किस परिस्थिति में परीक्षा पास किये जाने के बाद याचिकाकर्ता को अयोग्य माना गया है.
कोर्ट ने कहा कि आयोग और विभाग याचिकाकर्ता के हुए नुकसान को कैसे क्षतिपूर्ति करेगा, इस बारे में निर्णय ले और याचिकाकर्ता को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति करे.कोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता को क्षतिपूर्ति के रूप में मुआवजा के तौर पर 25 लाख रुपया से कम की राशि नहीं मिलनी चाहिए.
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