पटना : चेन्नई व तमिलनाडु में कार्यों का अध्ययन करने गये श्रम मंत्री
Updated at : 27 Aug 2019 9:15 AM (IST)
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पटना : श्रम संसाधन विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा, सुधीर कुमार, अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन विभाग, के सेंथिल कुमार, सचिव-सह-श्रमायुक्त एवं दो अन्य विभागीय पदाधिकारी चेन्नई व तमिलनाडु में श्रम विभाग के कामों का अध्ययन करेंगे. शिष्टमंडल श्रम एवं रोजगार विभाग, तमिलनाडु सरकार द्वारा बाल श्रम मुक्त अभियान, असंगठित और संगठित क्षेत्र के […]
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पटना : श्रम संसाधन विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा, सुधीर कुमार, अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन विभाग, के सेंथिल कुमार, सचिव-सह-श्रमायुक्त एवं दो अन्य विभागीय पदाधिकारी चेन्नई व तमिलनाडु में श्रम विभाग के कामों का अध्ययन करेंगे.
शिष्टमंडल श्रम एवं रोजगार विभाग, तमिलनाडु सरकार द्वारा बाल श्रम मुक्त अभियान, असंगठित और संगठित क्षेत्र के कामगारों के लिये योजनाओं का क्रियान्वयन, भवन निर्माण कामगार बोर्ड के द्वारा किये जा रहे कार्य, कौशल उन्नयन एवं बेरोजगार युवकों के लिये रोजगार उपलब्ध कराने से संबंधित कार्य इत्यादि शामिल है.
विभाग से मिली जानकारी : पूर्व में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु सरकार वाद में बाल श्रमिकों को नियोजित करने वाले दोषी नियोजकों के विरुद्ध बीस हजार की राशि दंड स्वरूप वसूलने काआदेश दिया गया था. तमिलनाडु के शिवकाशी के माचिस कारखानों में एक समय बाल श्रम की समस्या विकराल थी.माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह पाया गया था कि माचिस कारखाने में कार्य करना खतरनाक प्रवृत्ति का है तथा बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है.
2025 तक तमिलनाडु से बाल श्रम समाप्त करने का निर्णय लिया
तमिलनाडु सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक तमिलनाडु राज्य से बाल श्रम समाप्त करने का निर्णय लिया गया है. अध्ययन दल का एक उद्देश्य तमिलनाडु सरकार द्वारा इस परिप्रेक्ष्य में किये जा रहे कार्यों को बिहार राज्य में भी लागू किये जाने की संभावना पर विचार करना भी है.
तमिलनाडु सरकार के द्वारा वर्ष 1972 में तमिलनाडु लेबर वेलफेयर फंड एक्ट अधिसूचित किया गया था. इस अधिनियम का उद्देश्य संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को लाभ पहुंचाना है.अधिनियम के अंतर्गत एक फंड का गठन किया गया है, जिसमें नियोजक एवं नियोजित अंशदान जमा करते हैं साथ ही सरकार के द्वारा भी अंशदान दिया जाता है.
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