पटना : भूमि विवाद के निबटारे के लिए नये सिरे से सर्वे : नीतीश कुमार
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 03 Aug 2019 7:02 AM
विज्ञापन
पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार होने वाले अपराध में 60 फीसदी मामले भूमि विवाद से जुड़े होते हैं. भूमि विवाद के निबटारे के लिए नये सिरे से सर्वे और सेटलमेंट का काम चल रहा है. इसके अलावा अन्य कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिये गये हैं, ताकि भूमि विवाद का मसला […]
विज्ञापन
पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार होने वाले अपराध में 60 फीसदी मामले भूमि विवाद से जुड़े होते हैं. भूमि विवाद के निबटारे के लिए नये सिरे से सर्वे और सेटलमेंट का काम चल रहा है. इसके अलावा अन्य कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिये गये हैं, ताकि भूमि विवाद का मसला हल हो सके.
मुख्यमंत्री शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे. इस दौरान विभाग की तरफ से एक प्रस्तुतीकरण भी दिया गया. सीएम ने कहा कि पारिवारिक बंटवारे की जमीन की रजिस्ट्री सिर्फ 100 रुपये के सांकेतिक शुल्क पर निर्धारित की गयी है, जिसका प्रचार-प्रसार होना चाहिए. ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभ ले सकें. इससे भूमि विवाद से जुड़े मामलों में काफी कमी आयेगी.
इस दौरान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने ऑनलाइन दाखिल-खारिज, भू-सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम, भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, भू-विवाद मामलों के निष्पादन के लिए थाना स्तर से लेकर जिला स्तर पर होने वाली बैठकों के नतीजे, राजस्व न्यायालय में लंबित मामलों की स्थिति समेत भूमि विवाद निराकरण के लिए अन्य विषयों पर प्रस्तुतीकरण के माध्यम से जानकारी दी.
बैठक में डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामनारायण मंडल, मुख्य सचिव दीपक कुमार, विकास आयुक्त सुभाष शर्मा, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, सीएम के सचिव मनीष कुमार वर्मा, सचिव अनुपम कुमार, चंद्रशेखर सिंह समेत अन्य सभी अधिकारी मौजूद थे.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










