पटना : हर शनिवार-रविवार को चलेगा अतिक्रमण हटाने का अभियान
Updated at : 19 Jul 2019 9:21 AM (IST)
विज्ञापन

अतिक्रमणकारियों पर पांच हजार जुर्माना पटना : पटना शहर को अतिक्रमण मुक्त करने व यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर 20 जुलाई से अब हर शनिवार-रविवार को विशेष अभियान चलाया जायेगा. इस अभियान के दौरान नये इलाकों के साथ ही पुन: अतिक्रमण किये गये इलाकों में कार्रवाई की जायेगी. इसको लेकर डीएम कुमार रवि ने […]
विज्ञापन
अतिक्रमणकारियों पर पांच हजार जुर्माना
पटना : पटना शहर को अतिक्रमण मुक्त करने व यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर 20 जुलाई से अब हर शनिवार-रविवार को विशेष अभियान चलाया जायेगा. इस अभियान के दौरान नये इलाकों के साथ ही पुन: अतिक्रमण किये गये इलाकों में कार्रवाई की जायेगी. इसको लेकर डीएम कुमार रवि ने ट्रैफिक एसपी व संबंधित थानाध्यक्षों को आवश्यक व्यवस्था व विधि-व्यवस्था संधारण के निर्देश दिये गये हैं.
उन्होंने कहा कि चिन्हित अतिक्रमण स्थल को अतिक्रमणमुक्त कराने के साथ ही अवैध पार्किंग में वाहन लगवाने वाले एवं उनसे वसूली करने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई होगी. स्कूल बसों द्वारा किये गये अवैध पार्किंग को भी मुक्त कराया जायेगा. डीएम ने कहा कि विद्यालयों के आसपास 50 मीटर की परिधि में वेंडर्स नहीं रहें, यह सुनिश्चित कराया जायेगा. बाइपास में सर्विस लेन के गैराजों व शोरूम के सामने लगे वाहनों को भी हटाया जायेगा.
सड़क घेरने वाले बड़े दुकानदारों पर एफआइआर
डीएम ने कहा कि सड़क का अतिक्रमण कर कारोबार चलाने वाले बड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठान या दुकानों की सामग्री जब्त करने के साथ ही पुलिस अधिनियम, 2007 के तहत जुर्माना लगाते हुए एफआइआर कराया जायेगा.
जब्त सामग्री को पटना नगर निगम के जिम्मे रखा जायगा. ऐसे मामलों में संबंधित एसडीओ द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा–133 के तहत कार्रवाई होगी. इन पर पांच हजार रुपये जुर्मना लगाने के साथ ही अतिक्रमित स्थल को तोड़ने या हटाने में हुये खर्च की वसूली भी निगम करेगा.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




