पटना : बीमित सामग्री कहीं भी रखी हो, चोरी होने पर देनी होगी राशि

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 14 Jul 2019 8:54 AM

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जिला उपभोक्ता फाेरम ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को दिया 82 हजार देने का आदेश पटना : जिला फाेरम (उपभोक्ता संरक्षण) ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को बीमित वस्तु के चोरी हो जाने के मामले में एक दुकानदार को 12% सालाना की दर से भुगतान करने के आदेश दिये हैं. जिला फोरम ने बीमा […]

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जिला उपभोक्ता फाेरम ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को दिया 82 हजार देने का आदेश
पटना : जिला फाेरम (उपभोक्ता संरक्षण) ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को बीमित वस्तु के चोरी हो जाने के मामले में एक दुकानदार को 12% सालाना की दर से भुगतान करने के आदेश दिये हैं. जिला फोरम ने बीमा कंपनी को दो टूक बता दिया कि किसी भी बीमित वस्तु के चोरी हो जाने पर उसे भुगतान करना ही होगा, चाहे वह बीमित वस्तु की चोरी किसी दूसरी जगह से क्यों न हुई हो.
बीमा कंपनी को 82,128 रुपये का भुगतान करना होगा. यह फैसला फोरम के अध्यक्ष सुबोध कुमार श्रीवास्तव, सदस्य अनिल कुमार सिंह और सदस्य करिश्मा मंडल की संयुक्त बेंच ने दिया है. पटना के नवीन अॉप्टिकल विरुद्ध यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी के इस मामले में बीमित वस्तु का भुगतान 60 दिन में करने को कहा है.
दुकान की सामग्री का कराया था बीमा
नवीन ऑप्टिकल संबंधित बीमा कंपनी से अपनी दुकान की सामग्री का बीमा कराया था, लेकिन दुकान के निर्माण के दौरान उसने बीमा कराया. सामान किसी दूसरे के परिसर में रख दिया. जहां वह सामान चाेरी हो गया. इस पर एक सर्वेयर की रिपोर्ट के आधार पर बीमा कंपनी ने बीमित वस्तु का बीमा भुगतान देने से मना कर दिया.
फोरम ने इस मामले में सभी तर्कों को सुनने के बाद पाया कि बीमा कंपनी को इस मामले में बीमित वस्तु का भुगतान करना ही होगा. उल्लेखनीय है कि बीमा कंपनी को बीमित वस्तु का भुगतान न केवल 12% सालाना की दर से करना होगा, बल्कि फरियादी नवीन ऑप्टिकल के संचालक श्याम बिहारी प्रसाद को हुई परेशानी के लिए 20 हजार और दस हजार रुपये केस खर्च के भी देने होंगे.
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