तंबाकू सेवन करने वालों के खिलाफ हफ्ते में एक दिन कार्रवाई हो सुनिश्चित
Updated at : 15 Jun 2019 5:43 AM (IST)
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पटना : डीएम कुमार रवि ने तंबाकू सेवन करने वालों के खिलाफ अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर सप्ताह में एक दिन छापेमारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. उन्होंने खाद्य संरक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि शहर में स्थित रेस्टोरेंटो/होटलों के प्रबंधको के साथ गोष्ठी कर कोटपा-2003 के धारा-4 का अनुपालन सुनश्चिति करायें. वे […]
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पटना : डीएम कुमार रवि ने तंबाकू सेवन करने वालों के खिलाफ अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर सप्ताह में एक दिन छापेमारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. उन्होंने खाद्य संरक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि शहर में स्थित रेस्टोरेंटो/होटलों के प्रबंधको के साथ गोष्ठी कर कोटपा-2003 के धारा-4 का अनुपालन सुनश्चिति करायें.
वे शुक्रवार को समाहरणालय सभा कक्ष में तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे. डीएम ने कहा कि पटना के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने वाले तमाम दुकानदारों को हटाया जाये. शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुख व संबंधित थानाध्यक्ष आपसी समन्वय से इस कार्य को अंजाम दें.
छापेमारी के दौरान प्वाइंट ऑफ सेल पर तंबाकू उत्पाद के प्रदर्शन को रोका जाये एवं कोटपा की धारा 6अ के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को ‘ तंबाकू उत्पादों की बिक्री दंडनीय अपराध है ‘ का भारत सरकार द्वारा निर्धारित पिक्टोरियल वार्निंग का साईनेज प्रदर्शित कराया जाये. डीएम ने डीटीओ को निर्देश दिया कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के अंतर्गत चलने वाली सभी वाहनों/बसों में नो स्मोकिंग का साइनेज पुनः लगाया जाये.
जिला शिक्षा पदाधिकारी को जिले के सभी विद्यालयों में कोटपा-2003 की धारा-4 एवं 6इ का दीवार लेखन कराया जाये. बैठक में एडीएम (विधि-व्यवस्था) कृष्ण कन्हैया प्रसाद सिंह, तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति के राज्य नोडल पदाधिकारी अजय शाही, अपर उपाधीक्षक-सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी रजनीश चौधरी, डीपीआरओ अनिल कुमार चौधरी, सीड्स के दीपक मिश्रा, रेल डीएसपी रेलवे पूनम केशरी, खाद्य संरक्षा पदाधिकारी अजय कुमार के साथ अन्य सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे.
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