पटना : उद्योग मंत्री श्याम रजक ने की योजना की समीक्षा, कहा- एससी-एसटी उद्यमियों को प्रमंडल स्तर पर प्रशिक्षण

Updated at : 11 Jun 2019 7:22 AM (IST)
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पटना : उद्योग मंत्री श्याम रजक ने की योजना की समीक्षा, कहा- एससी-एसटी उद्यमियों को प्रमंडल स्तर पर प्रशिक्षण

आवेदनों का जल्द करें निबटारा पटना : उद्योग मंत्री श्याम रजक ने सोमवार को मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना की समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजना के लंबित आवेदनों का जल्द निबटारा करें. उन्होंने कहा कि राज्य स्तर के आलावा प्रमंडल स्तर पर भी इस योजना के उद्यमियों को प्रशिक्षण दें. […]

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आवेदनों का जल्द करें निबटारा

पटना : उद्योग मंत्री श्याम रजक ने सोमवार को मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना की समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजना के लंबित आवेदनों का जल्द निबटारा करें. उन्होंने कहा कि राज्य स्तर के आलावा प्रमंडल स्तर पर भी इस योजना के उद्यमियों को प्रशिक्षण दें. बैठक में अपर मुख्य सचिव त्रिपुरारि शरण तथा अपर सचिव प्रदीप कुमार सहित विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद थे.

एससी-एसटी उद्यमी योजना में 35 हजार से अधिक आवेदन आये, लेकिन अब तक 2600 से अधिक आवेदनों का ही निबटारा हुआ है. मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि दो महीने के भीतर सभी आवेदनों का निबटारा करें. मंत्री ने विभागीय पदाधिकारियों से साफ कहा कि मुख्यमंत्री राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लोगों का सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्पित हैं. इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभाग के इस महत्वपूर्ण योजना को तीव्र गति दिया जाना जरूरी है.

हर 15 दिनों पर होगी समीक्षा

मंत्री ने बैठक में निर्देश दिया कि योजना को गति प्रदान करने के लिए उद्यमी योजना का प्रशिक्षण राज्य स्तर पर पटना स्थित प्रशिक्षण संस्थान के अलावा प्रमंडलीय स्तर पर प्रशिक्षण संस्थानों का चयन कर लाभुकों को प्रशिक्षण भी दिया जाये. उन्होंने कहा कि जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधकों को नोडल पदाधिकारी बनाकर संबंधित प्रमंडल में प्रशिक्षण कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें.

प्रतीक्षा सूची में लाभार्थी को जल्द से जल्द प्रशिक्षण में शामिल करें. उन्होंने कहा कि प्रथम किस्त के लिए आधारभूत संरचना जैसे शेड, मकान इत्यादि का सत्यापन कर दूसरे किस्त, जीएसटी बिल इत्यादि, आधारभूत संरचना भवन या शेड जिसके चलते दूसरा किस्त बाधित न हो कि राशि जारी करने के लिए मार्ग प्रशस्त करें. उन्होंने कहा कि हर 15 दिन पर इसकी समीक्षा होगी. सरकार इस योजना में 10 लाख का ऋण उपलब्ध कराती है. इसमें पांच लाख अनुदान होता है. पांच लाख ब्याज मुक्त ऋण होता है.

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