बेटे से भरण-पोषण नहीं मिलने पर कर सकते हैं शिकायत
पटना : राज्य में अकेले या घर वालों के साथ रहने वाले बुजुर्गों की कोई शिकायत होगी, तो उसका निबटारा थाने में बना सीनियर सिटीजन सेल करेगा. यह सेल सभी थानों में जल्द ही काम करने लेगा. इस सेल में एसआइ रैंक के एक पदाधिकारी व साथ दो सिपाही तैनात किये जायेंगे. बुजुर्ग थाने में जाने से नहीं घबराएं, इसके लिए थानों में बुजुर्गों के लिए कमेटी बनायी जायेगी. कमेटी के पास वैसे बुजुर्गों का डेटाबेस रहेगा, जो अकेले रहते हैं. इसके लिए सभी जिलों के डीएम को समाज कल्याण विभाग से दिशा-निर्देश भेजा जा रहा है.
बेटे को मां-बाप को देना होगा भरण-पोषण का खर्च
बिहार पहला राज्य है, जहां माता-पिता भरण-
पोषण व वरिष्ठ नागरिक कल्याण नियमावली 2012 में बनाया गया. नियमानुसार कोई बेटा माता-पिता के साथ नहीं रहता है या माता-पिता के साथ रहते हुए भरण-पोषण के लिए खर्च नहीं देता है, तो इसकी शिकायत बुजुर्ग एसडीओ से कर सकते हैं. यहां शिकायत पर सुनवाई करते हुए बुजुर्ग को अधिकतम 10 हजार की राशि बेटे से हर माह दिलवायी जायेगी.
गैर सरकारी वृद्धावास की हर माह बनेगी रिपोर्ट
प्रदेश में चलने वाले सरकारी वृद्धावास एवं गैर सरकारी वृद्धावास की रिपोर्ट हर माह तैयार हो, इसके लिए जिला स्तर पर काम होगा. रिपोर्ट की समीक्षा डीएम करेंगे. पूर्व से भी राज्य सरकार ने बुजुर्गों के लिए जिला स्तर पर कार्यक्रम चला रही है, लेकिन इस पर ठीक से अमल नहीं हो पा रहा है.
शहरों में बनेगा बुजुर्गों के लिए क्लब
अकेले रहने वाले बुजुर्गों के लिए क्लब बनाने की दिशा में वर्षों से काम हो रहा है, लेकिन इस बात को लेकर अब निर्णय लिया गया है. क्लब का निर्माण शहरों में पहले होगा, जहां बुजुर्ग सुबह में स्वास्थ्य लाभ व लाफिंग क्लास ले सकेंगे.क्लब बनाने के पूर्व इसकी सूचना एसडीओ को देनी होगी. क्लब में कौन लोग शामिल होंगे, इसकी पूरी जानकारी पुलिस के पास भी रहेगी.
पेंशन योजना के लिए एकाउंट जरूरी
बुुजुर्गों के लिए सरकार पेंशन योजना चला रही है. इसका लाभ लेने के लिए बुजुर्गों का बैंक एकाउंट होना जरूरी है. जिनका बैंक एकाउंट नहीं है, उन बुजुर्गों को खाता खुलवाने की व्यवस्था बैंक के माध्यम से होगी. अगर एकाउंट खुलवाने में कोई परेशानी हो, तो इसके लिए अनुमंडल अधिकारी से मिल कर शिकायत की जा सकती है.