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Thursday, March 28, 2024

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पटना : कल से पीएम किसान सम्मान पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवदेन, 20 फरवरी से खाते में जाने लगेगी राशि

पटना : केंद्र की नयी पीएम किसान सम्मान पेंशन योजना के लिए शनिवार से आॅनलाइन आवेदन लिया जायेगा. राज्य के करीब 25 लाख किसानों के खातों में सम्मान पेंशन की पहली किस्त के दो हजार रुपये 20-25 फरवरी से डाल दिये जायेंगे. मुख्य सचिव दीपक कुमार ने योजना को लेकर की गुरुवार को कृषि विभाग […]

पटना : केंद्र की नयी पीएम किसान सम्मान पेंशन योजना के लिए शनिवार से आॅनलाइन आवेदन लिया जायेगा. राज्य के करीब 25 लाख किसानों के खातों में सम्मान पेंशन की पहली किस्त के दो हजार रुपये 20-25 फरवरी से डाल दिये जायेंगे. मुख्य सचिव दीपक कुमार ने योजना को लेकर की गुरुवार को कृषि विभाग के प्रधान सचिव सुधीर कुमार के साथ बैठक की. इसमें वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग में सभी डीएम भी शामिल थे.
बैठक के बाद मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य में 48 लाख किसानों के के डाटा मैजूद हैं. इसके लिए विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन को भी डाल दिया गया है. किसानों के आवेदन करने के बाद इसकी जांच प्रखंडों में की जायेगी. जांच पूरी होते ही 20 फरवरी से राशि किसानों के खाते में जाने लगेगी.
इनकम टैक्स देनेवाले पीएम किसान सम्मान निधि योजना से रहेंगे बाहर
सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी जानकारी
नयी दिल्ली : आयकर देनेवाले परिवार, सेवारत या रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी, मौजूदा या पूर्व सांसदों, विधायक और मंत्रियों को बजट में घोषित छोटे और सीमांत किसानों के लिए सालाना 6,000 रुपये की आय समर्थन योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
वित्त मंत्रालय ने अपनी गाइडलाइन में यह साफ किया. वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने 2019-20 के अंतरिम बजट में छोटे और सीमांत किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम- किसान) योजना की घोषणा की है.
योजना का लाभ दो हेक्टेयर तक जोतवाले किसानों को मिलेगा. 6,000 रुपये किसानों के खातों में तीन किस्तों में डाले जायेंगे. योजना से 12 करोड़ किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है. सरकार ने बजट में इसके लिए फिलहाल 20,000 करोड़ का प्रावधान किया है. यह पूरी योजना करीब 75,000 करोड़ रुपये की है.
सरकार ने योजना के परिचालन गाइडलाइन को जारी करते हुए कहा है कि प्रोफेशनल निकायों के पास रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और वास्तुकारों और उनके परिवार के लोग भी इस योजना का लाभ उठाने के पात्र नहीं होंगे. 13 करोड़ भूमिहीन किसान इस योजना से बाहर है.
स्कीम से सांसद, विधायक, डॉक्टर इंजीनियर, वकील, सीए भी बाहर रहेंगे
किस प्रकार के किसान योजना के पात्र
सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक में छोटे और सीमांत किसानों को ऐसे किसान परिवार के रूप में परिभाषित किया है जिनमें पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों के पास संबंधित राज्य या संघ शासित प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड के मुताबिक सामूहिक रूप से खेती योग्य भूमि दो हेक्टेयर अथवा इससे कम है.
संस्थागत भूमि के मालिकों को लाभ नहीं
संस्थागत भूमि मालिकों को भी लाभार्थियों की सूची में शामिल नहीं किया गया है.यदि किसी किसान परिवार के एक या अधिक सदस्य निम्न श्रेणियों में पूर्व में या वर्तमान में कार्यरत, मौजूदा या पूर्व मंत्री, राज्य मंत्री, लोकसभा-राज्यसभा, विस या विधान परिषद के पूर्व या मौजूदा सदस्य, नगर निगमों के पूर्व या मौजूदा मेयर और जिप के मौजूदा या पूर्व चेयरपर्सन में आते हैं, तो उनको भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा. इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकारों के मौजूदा या रिटायर्ड कर्मचारियों के अलावा स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को भी फायदा नहीं मिलेगा.
10,000 पेंशनवाले रिटायर्ड कर्मचारियों को भी लाभ नहीं
ऐसे सभी रिटायर्ड कर्मचारी या पेंशनभोगी जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपये या उससे अधिक है, को भी इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा. इसमें भी मल्टी टास्किंग कर्मचारी-श्रेणी चार-समूह डी के कर्मचारी शामिल नहीं हैं. हालांकि, इस योजना का लाभ उन सभी लोगों को नहीं मिलेगा जिन्होंने पिछले आकलन वर्ष में आइटीआर दिया है.
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