पटना : नल के जल के लिए रोज देना होगा एक रुपया, पैसे की वसूली हर तीन माह पर
Author :Prabhat Khabar Digital Desk
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Updated at :06 Feb 2019 7:47 AM
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पटना : राज्य की जनता को एक रुपये प्रतिदिन के शुल्क पर नल का जल मिलेगा. हर परिवार को इसके लिए अब 30 रुपये मासिक शुल्क देना होगा. तीन महीने पर शुल्क की वसूली होगी. शुल्क का निर्धारण पंचायतों में गठित एक लाख 14 हजार 733 वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति करेगी. वार्ड सभा को […]
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पटना : राज्य की जनता को एक रुपये प्रतिदिन के शुल्क पर नल का जल मिलेगा. हर परिवार को इसके लिए अब 30 रुपये मासिक शुल्क देना होगा. तीन महीने पर शुल्क की वसूली होगी. शुल्क का निर्धारण पंचायतों में गठित एक लाख 14 हजार 733 वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति करेगी.
वार्ड सभा को यह भी अधिकार होगा कि वह अत्यंत गरीब परिवारों को 30 रुपये मासिक शुल्क को कम कर दे या उसे मुफ्त में नल का जल उपलब्ध कराये. शुल्क की वसूली भी वार्ड प्रबंधन समिति के माध्यम से की जायेगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया. बैठक में कुल 14 एजेंडों पर मुहर लगा दी.
बैठक के बाद कैबिनेट सचिव संजय कुमार ने बताया कि हर घर नल का योजना का शुल्क हर तीन महीने पर वसूला जायेगा. शुल्क जमा न करनेवालों को एक माह का नोटिस दिया जायेगा. इस दौरान शुल्क न जमा करने पर समिति पेयजल आपूर्ति बंद करने का निर्णय ले सकती है.
परिवारों से वसूली गयी राशि को मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत जलापूर्ति को क्रियान्वित करने, मोटर संचालन और उसके रखरखाव पर खर्च किया जायेगा. इसमें मोटर संचालन करनेवाले को पांच सौ रुपये प्रतिमाह दिये जायेंगे. इस राशि से बिजली का कनेक्शन नहीं लिया जायेगा.
तीन और प्रखंड सूखाग्रस्त घोषित : कैबिनेट ने राज्य के सूखाग्रस्त प्रखंडों में मुजफ्फरपुर जिले का कांटी प्रखंड और लखीसराय जिला के चानन व हलसी प्रखंडों को शामिल किया है. इसके पहले राज्य के 24 जिलों के कुल 277 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था, जिसकी संख्या बढ़कर अब 280 हो गयी.
कैबिनेट ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत की कुल 1938 पदों पर उपचुनाव इवीएम से कराने के लिए बैट्री खरीद की अनुमति दे दी गयी है. राज्य के नक्सलग्रस्त औरंगाबाद, गया, जमुई, बांका और मुजफ्फरपुर में 184 किमी 13 सड़कों और 40 पुलों के निर्माण के लिए कुल 410 करोड़ 25 लाख 50 हजार की स्वीकृति दी गयी है.
कैबिनेट ने सरकारी मेडिकल काॅलेजों, सरकारी विभागों, कार्यालयों, उपक्रमों के लिए सतरंगी चादर, पर्दा, सफेद बेडशीट और पीलो कवर की खरीद बुनकर सहयोग समितियों से करने की स्वीकृति दी गयी है.
ग्रामीण कार्य विभाग के कोसीधार में बदलाव होने से कार्यस्थल पर कटाव होने के चलते पूर्व में स्वीकृति स्थल को रद्द करते हुए नये स्थल पर उसी नाम की योजना से भागलपुर की लोकमानपुर पंचायत के विजयघाट पुल से जोड़ने के लिए पहुंच पथ के लिए पुल निर्माण कराया जायेगा. समग्र शिक्षा अभियान के लिए वर्ष 2018-19 में कुल राज्यांश की राशि 25 करोड़ 84 लाख 12 हजार के खर्च की अनुमति दी गयी.
बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने व अनिवार्य शिक्षा के तहत 2016-17 में निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत कोटे के तहत कमजोर वर्ग के 52060 बच्चों के नामांकित लाभ की प्रतिपूर्ति और 2018-19 में सहायक अनुदान के रूप में कुल 34 करोड़ 19 लाख की राशि जारी की गयी है. राज्य में अनाज खरीदने के लिए सहकारी संस्थानों पैक्स, व्यापार मंडल को पुराने गनी बैग मद में किसानों को 25 रुपये प्रति क्विंटल धान के भुगतान के लिए 15 रुपये की दर से प्रति पूर्ति के लिए 45 करोड़ की स्वीकृति दी गयी.
पथ प्रमंडल बेनीपुर के तहत शंकर लोहार से सिसौनी पथ -एसएच 56 के 21 किमी तक चौड़ीकरण के लिए 76 करोड़ 30 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी. पटना-बख्तियारपुर फोरलेन (एनएच-30) में चेरो-नगरनौसा पथ के पांचवें किमी छठ्ठी घाट तक निर्माण के लिए कुल 48 करोड़ चार की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी.
राजकीय अतिथिशाला में संविदा पर नियोजित कृष्ण कुमार यादव के नियोजन की अवधि एक वर्ष के लिए और बढ़ाने की अनुमति दी गयी. कैबिनेट ने श्रम संसाधन विभाग के तत्कालीन सेवा से बर्खास्त नियोजन पदाधिकारी सत्येंद्र कुमार को श्रम संसाधन विभाग ने पटना हाइकोर्ट के आदेश के बाद फिर से नोटिस जारी करने के बाद 15 अक्तूबर, 2013 के प्रभाव से फिर बर्खास्त कर दिया गया.
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