सृजन घोटाला : भागलपुर की पूर्व एडीएम जयश्री ठाकुर गिरफ्तार, सीबीआइ ने की कार्रवाई

Updated at : 29 Jan 2019 7:36 AM (IST)
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सृजन घोटाला : भागलपुर की पूर्व एडीएम जयश्री ठाकुर गिरफ्तार, सीबीआइ ने की कार्रवाई

पटना : सृजन घोटाले में सीबीआइ ने सोमवार की शाम को बिहार प्रशासनिक सेवा की पदाधिकारी रही जयश्री ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद उन्हें सीबीआइ जज प्रवीण कुमार सिंह की अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत मंे बेऊर जेल भेज दिया गया. सीबीआइ पूछताछ के लिए […]

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पटना : सृजन घोटाले में सीबीआइ ने सोमवार की शाम को बिहार प्रशासनिक सेवा की पदाधिकारी रही जयश्री ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया.
इसके बाद उन्हें सीबीआइ जज प्रवीण कुमार सिंह की अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत मंे बेऊर जेल भेज दिया गया. सीबीआइ पूछताछ के लिए उन्हें रिमांड पर ले सकती है.
सीबीआइ ने इस मामले में उनसे पूछताछ करने के लिए चार से ज्यादा नोटिस जारी किये थे. इसके बावजूद वह हाजिर नहीं हुईं. इसके बाद उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था. इसके आधार पर ही सीबीआइ की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया है. सृजन घोटाले में सीबीआइ की तरफ से दायर चार्जशीट में जयश्री का भी नाम शामिल है.
जब वह एडीएम के तौर पर भागलपुर जिले में पदस्थापित थीं, तब उनके बैंक खाते में सृजन के रुपये ट्रांसफर किये गये थे. बैंक से रुपये के ट्रांजेक्शन की जांच के दौरान उनका एकाउंट नंबर समेत तमाम डिटेल सामने आया था.
इसके अलावा उन्होंने सरकारी राशि से संबंधित कुछ चेक भी सृजन के नाम पर काटे थे. इन मामलों को लेकर सीबीआइ उनसे पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन बार-बार कहने के बाद भी वह पूछताछ में सहयोग के लिए तैयार नहीं हुईं. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अब इस मामले में सीबीआइ दूसरी चार्जशीट जल्द ही दायर करने जा रही है.
इओयू ने भी दर्ज किया आय से अधिक संपत्ति का मामला
जयश्री ठाकुर पर राज्य की आर्थिक अपराध इकाई (इओयू) ने भी आय से अधिक संपत्ति और पद का दुरुपयोग करने के मामले में वर्ष 2013 में दो केस दर्ज किये थे. इस मामले में उनके घर पर छापेमारी भी हो चुकी है और अवैध संपत्ति से जुड़े कई दस्तावेज भी बरामद किये गये थे.
इस मामले में वह जेल भी जा चुकी हैं. वर्तमान में वह जमानत पर चल रही थीं. जब वह बांका में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी और भागलपुर में एडीएम थीं, तो अवैध रूप से काफी संपत्ति जमा की थी. आय से अधिक संपत्ति मामले में इओयू ने चार्जशीट भी दायर कर दी है. जल्द ही उनकी सभी अवैध संपत्ति को जब्त करने संबंधित आदेश भी जारी हो सकता है.
कोलकाता : सांसद केडी सिंह की 239.29 करोड़ की संपत्ति इडी ने की कुर्क
कोलकाता : राज्य में चिटफंड कंपनियों के खिलाफ जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने अल्केमिस्ट इन्फ्रा रियल्टी लिमिटेड के निदेशक व तृणमूल कांग्रेस के सांसद केडी सिंह की 239.29 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली है. इस कंपनी के खिलाफ पश्चिम बंगाल और इससे सटे सीमावर्ती राज्यों में निवेशकों से विभिन्न पोंजी स्कीमों के जरिये ऊंचे रिटर्न का प्रलोभन देकर करीब 1900 करोड़ रुपये ग्राहकों से वसूलने का आरोप है.
इसकी जांच शुरू कर इडी की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत राज्यसभा सदस्य केडी सिंह की कंपनियों की 239.29 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गयी. जब्त की गयी संपत्तियों की सूची में चंडीगढ़, पंचकूला, पंजाब, शिमला व हरियाणा में रिसॉर्ट, शोरूम, बेनामी जमीन व कई अन्य संपत्ति व कोलकाता में बैंक अकाउंट शामिल हैं.
इडी सूत्रों के मुताबिक, अल्केमिस्ट इंफ्रा रियल्टी लिमिटेड के खिलाफ यह जांच एजेंसी की बड़ी कार्रवाई है. जांच में पता चला है कि इस कंपनी के अधिकारियों ने कहीं जमीन के नाम पर तो कहीं अधिक रिटर्न के नाम पर रुपये वसूले थे और उन रुपयों को दूसरी कंपनियों में ट्रांसफर कर दिये. इन रुपयों से अलग-अलग कंपनी के नाम पर जमीनें खरीदी गयीं.
गौरतलब है कि केडी सिंह भारतीय हॉकी महासंघ और हॉकी एसोसिएशन ऑफ हरियाणा के अध्यक्ष हैं. उनका राजनीतिक कॅरियर कई बार विवादों में घिरा रहा है.
उन पर यह भी आरोप लग चुका है कि केडी सिंह ने ही अपनी अल्केमिस्ट कंपनी के रुपयों की मदद से सत्तारूढ़ तृणमूल पार्टी के खिलाफ नारद स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिलवाया था ताकि वीडियो फुटेज के आधार पर तृणमूल को अपने काबू में रख सकें.
इसका खुलासा होने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केडी को राज्यसभा का सांसद बनाने की भूल स्वीकारी थी. कोलकाता पुलिस के क्षेत्र में रहनेवाले कई थानों में केडी सिंह खिलाफ अलग-अलग मामले दर्ज हैं. हालांकि पुलिस की तरफ से इस मामले में अबतक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.
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