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पटना : जनवरी से कचरा उठाने का देना होगा चार्ज, गंदगी फैलाने वालों पर लगेगा जुर्माना

Updated at : 08 Dec 2018 2:26 AM (IST)
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पटना :  जनवरी से कचरा उठाने का देना होगा चार्ज,  गंदगी फैलाने वालों पर लगेगा जुर्माना

पटना : जनवरी से डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन का यूजर चार्ज हाउस होल्डर्स के साथ-साथ व्यावसायिक प्रतिष्ठानाें मसलन होटल मालिक, रेस्टोरेंट मालिक, हॉस्पिटल प्रबंधन आदि से भी वसूला जायेगा. साथ ही सार्वजनिक जगहों पर पेशाब करने पर भी 100 रुपये जुर्माना वसूला जायेगा. यह निर्णय शुक्रवार को मेयर सीता साहू की अध्यक्षता में आयोजित स्थायी समिति […]

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पटना : जनवरी से डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन का यूजर चार्ज हाउस होल्डर्स के साथ-साथ व्यावसायिक प्रतिष्ठानाें मसलन होटल मालिक, रेस्टोरेंट मालिक, हॉस्पिटल प्रबंधन आदि से भी वसूला जायेगा. साथ ही सार्वजनिक जगहों पर पेशाब करने पर भी 100 रुपये जुर्माना वसूला जायेगा. यह निर्णय शुक्रवार को मेयर सीता साहू की अध्यक्षता में आयोजित स्थायी समिति की बैठक में लिया गया.
इसमें नगर आयुक्त अनुपम कुमार सुमन ने कहा कि दो अक्टूबर से कचरा कलेक्शन चल रहा है. इसके बाद भी गंदगी फैलाने की प्रवृत्ति रुक नहीं पा रही है. इसके चलते यूजर चार्ज व जुर्माना लगाना आवश्यक हो गया है. इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए मेयर ने बताया कि इस प्रस्ताव को 11 दिसंबर को होने वाली निगम बोर्ड की बैठक में रखा जायेगा. मंजूरी मिलने के बाद जनवरी से यह प्रभावी कर दिया जायेगा.
नगर आयुक्त ने बताया कि डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन को लेकर 375 ऑटो-टीपर की खरीदारी की गयी है. सभी पर एक रजिस्टर होगा. इस गाड़ी पर तैनात हेल्पर कचरा कलेक्ट किये मकान के मालिक से नाम, मोबाइल नंबर व हस्ताक्षर करायेगा. इस रजिस्टर में दर्ज मकान मालिकों के फोन नंबर के माध्यम से फीडबैक भी लिया जायेगा.
कचरा कलेक्शन के लिए निर्धारित चार्ज
  • रेसिडेंशियल हाउस होल्ड 30 रुपये प्रतिमाह
  • छोटा दुकान 100 रुपये प्रतिमाह
  • रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, धर्मशाला व होटल 500 रुपये प्रतिमाह
  • स्टार होटल 5000 रुपये प्रतिमाह
  • कॉमर्शियल व सरकारी ऑफिस,
  • इंश्योरेंस ऑफिस, बैंक, कोचिंग क्लासेज 500 रुपये प्रतिमाह
  • क्लिनिक व लेबोरेट्री 250 रुपये प्रतिमाह
  • हॉस्पिटल(50 बेड से नीचे) 1500 रुपये प्रतिमाह
  • हॉस्पिटल (50 बेड से ऊपर) 3000 रुपये प्रतिमाह
  • गोदाम व कोल्ड स्टोरेज 1000 रुपये प्रतिमाह
  • मैरेज हॉल, फेस्टिवल हॉल, ट्रेड फेयर 2500 रुपये प्रतिमाह
  • गंदगी फैलाने पर लगेगा जुर्माना
  • आम लोगों द्वारा सार्वजनिक स्थानों
  • पर गंदगी फैलाना 300 रुपये
  • दुकानदार 450 रुपये
  • रेस्टोरेंट मालिक 700 रुपये
  • होटल मालिक 1000 रुपये
  • फुटपाथी दुकानदार 200 रुपये
  • कंस्ट्रक्शन मलबा फैलाने पर 1500 रुपये
  • कचरा में आग लगाने वालों से 5000 रुपये
  • बायो मेडिकल वेस्ट फेंकने वालों से 5000 रुपये
परियोजना कार्यान्वयन इकाई का गठन
नगर निगम को छह प्रमंडलों में बांटा गया है. इन प्रमंडलों में कार्यरत अभियंता रूटीन कार्य में भी व्यस्त रहते हैं, जिससे बड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में दिक्कत होती है. इसको लेकर नगर आयुक्त ने स्थायी समिति की बैठक में परियोजना कार्यान्वयन इकाई के गठन से संबंधित प्रस्ताव भी रखा. निगम क्षेत्र में 2500 किलोमीटर सड़कों के साथ-साथ ड्रेनेज, किफायती आवास, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, वेंडिंग जोन आदि योजनाएं पूरी करनी हैं. इन इकाइयों के माध्यम से शीघ्र योजनाओं को पूरा किया जा सकेगा. इस प्रस्ताव पर भी विचार-विमर्श के बाद स्वीकृति दे दी गयी.
यूजर शुल्क वसूलने के लिए ऑफलाइन व ऑनलाइन व्यवस्था होगी. यूजर पेटीएम, इंटरनेट बैंकिंग के साथ-साथ कचरा कलेक्ट करने वाले ऑटो-टीपर को भी चार्ज दे सकेंगे. वहीं, साल भर का यूजर शुल्क देने पर डिस्काउंट की भी व्यवस्था की जायेगी.
संविदा पर बहाल होंगे सेवानिवृत्त कर्मी
नगर निगम में स्वीकृत पद के अनुसार कर्मचारियों की भारी कमी है. कार्यरत कर्मी सेवानिवृत्त होने के बाद नियुक्त नहीं किये गये. स्थिति यह है कि निगम में अनुभवी कर्मियों की कमी है. निगम प्रशासन ने सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को संविदा पर बहाल करने की योजना बनायी है. इस योजना को स्थायी समिति से स्वीकृति दी गयी है.
पुरस्कृत किये जायेंगे सफाईकर्मी
दो अक्टूबर से डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन किया जा रहा है लेकिन, अब तक शत-प्रतिशत घरों से कचरा कलेक्ट नहीं किया जा सका है. ठोस कचरा प्रबंधन को सफल बनाने को लेकर सफाई कार्य से जुड़े कर्मियों के बीच प्रतियोगिता शुरू की गयी है. इसमें बेहतर कार्य करने वाले सफाई कर्मियों को पुरस्कृत किया जायेगा. प्रतियोगिता सफाईकर्मी, सफाई पर्यवेक्षक, सफाई निरीक्षक, मुख्य सफाई निरीक्षक और सिटी मैनेजर के बीच होगी.
वहीं, बेहतर कार्य करने वाले कर्मियों के नाम की अनुशंसा सफाई निरीक्षक, सिटी मैनेजर, कार्यपालक पदाधिकारी, उप नगर आयुक्त (सफाई) और नगर आयुक्त करेंगे.
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