पटना : पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :05 Dec 2018 8:20 AM (IST)
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पटना सिटी : गायघाट स्थित व्यवहार न्यायालय पटना सिटी में अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम आनंद बिहारी श्रीवास्तव दहेज के लिए पत्नी की हत्या के मामले में पति अविनाश को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. आरोपित पर बीस हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं भरने पर […]
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पटना सिटी : गायघाट स्थित व्यवहार न्यायालय पटना सिटी में अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम आनंद बिहारी श्रीवास्तव दहेज के लिए पत्नी की हत्या के मामले में पति अविनाश को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. आरोपित पर बीस हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं भरने पर एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी है.
दरअसल मामला यह है कि शाहजहांपुर थाना के नवीचक निवासी वैजनाथ प्रसाद ने दर्ज मामले में पुलिस को बताया कि पुत्री रिंकु कुमारी की शादी 2010 में नालंदा गिरियक निवासी केदार के पुत्र अविनाश के साथ की थी. बेटी को दहेज के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित की जाती थी. तीन मार्च 2016 को अविनाश दोस्तों के साथ मिल कर पुत्री रिंकु की हत्या कर लाश को दनियावां के खंडहर में फेंक दिया था.अदालत ने स्पीडी ट्रायल में दोषी पाते हुए सजा सुनायी है. मामले में सूचक की ओर से अपर लोक अभियोजक वासिक हुसैन ने बहस की.
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