तेजस्वी को 15 दिनों में खाली करना होगा बंगला
Updated at : 11 Oct 2018 8:05 AM (IST)
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पटना : नेता प्रतिपक्ष व पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को पांच देशरत्न मार्ग स्थित सरकारी बंगला 15 दिनों में खाली करना होगा. सरकारी बंगला खाली कराने को लेकर सक्षम प्राधिकार को नोटिस जारी करने के लिए कहा गया है. बुधवार को विभागीय मंत्री महेश्वर हजारी ने सरकारी बंगला खाली कराने संबंधी संचिका पर मुहर […]
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पटना : नेता प्रतिपक्ष व पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को पांच देशरत्न मार्ग स्थित सरकारी बंगला 15 दिनों में खाली करना होगा. सरकारी बंगला खाली कराने को लेकर सक्षम प्राधिकार को नोटिस जारी करने के लिए कहा गया है.
बुधवार को विभागीय मंत्री महेश्वर हजारी ने सरकारी बंगला खाली कराने संबंधी संचिका पर मुहर लगा दी. भवन निर्माण विभाग का सक्षम प्राधिकार सरकारी बंगला खाली करने के लिए नोटिस जारी करेगा. नोटिस जारी होने पर 15 दिनों में सरकारी बंगला खाली करने का प्रावधान है. मिली जानकारी के अनुसार विभागीय मंत्री ने सक्षम प्राधिकार को सरकारी बंगला खाली कराने के संबंध में नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है. वहीं, नेता प्रतिपक्ष व पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को एक अनुरोध पत्र भी दिया गया है. इसमें विभाग द्वारा आवंटित एक, पोलो रोड सरकारी बंगला में रहने व पांच देशरत्न मार्ग स्थित सरकारी बंगला को खाली करने के लिए कहा गया है.
अब सक्षम प्राधिकार जारी करेगा नोटिस
पत्र में हाईकोर्ट द्वारा सरकारी बंगला खाली करने के संबंध में पारित आदेश का उल्लेख किया गया है. सरकारी बंगला खाली करने संबंधित संचिका पर विभागीय मंत्री की अनुमति मिलने के बाद अब सक्षम प्राधिकार नोटिस जारी करेगा.
नोटिस के बाद 15 दिनों में सरकारी बंगला को खाली करना होगा. हाईकोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को सरकारी बंगला खाली करने के मामले में आदेश पारित किया है. इसके बाद से भवन निर्माण विभाग ने आगे की प्रक्रिया शुरू की. ज्ञात हो कि सरकार से हटने के बाद भवन निर्माण विभाग ने सभी पूर्व मंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया था. सभी पूर्व मंत्रियों ने देर सबेर सरकारी बंगला खाली कर दिया.
सरकारी बंगला खाली नहीं करने को लेकर नेता प्रतिपक्ष सहित राजद के पूर्व मंत्री हाईकोर्ट चले गये थे. हाईकोर्ट ने राजद के पूर्व मंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश पारित किया. इसके बाद पूर्व मंत्रियों ने सरकारी बंगला खाली किया. हाल ही में हाईकोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के मामले में भी सरकारी बंगला खाली करने का आदेश पारित किया.
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