पटना : मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में सीबीआई ने मंगलवार को अपनी कार्रवाई रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में हाईकोर्ट में पेश किया. मुख्य न्यायाधीश मुकेश आर शाह और न्यायाधीश आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने इस मामले को लेकर दायर तीन लोकहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की.
कोर्ट में सीबीआई ने एक हस्तक्षेप याचिका दायर कर अदालत को बताया कि किसी भी जांच के लिए टीम का गठन सीबीआई मुख्यालय करती है. इस मामले में जांच के लिए सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर को जो निर्देश दिया गया है उसे संशोधित किया जाये. सीबीआई की याचिका पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की. इसके बाद सीबीआई ने इसे वापस ले लिया. कोर्ट ने सीबीआई को अगली सुनवाई 20 सितंबर को यह बताने को कहा है कि पूर्व के आदेश का पालन हुआ है या नहीं.
मालूम हो कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर को यह निर्देश दिया था कि वे इस मामले की जांच के लिए नये सिरे से टीम का गठन करें. मीडिया को इस मामले की रिपोर्टिंग की छूट देने के मामले में कोर्ट ने कहा कि मीडिया से संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है वहां से निष्पादित होने के बाद ही इसमें कोई भी आदेश या निर्देश दिया जायेगा. कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 20 सितंबर की तिथि निर्धारित की है.