पटना : भाजपा नेता विशेश्वर ओझा हत्याकांड का अनुसंधान सही तरीके से नहीं किये जाने पर नाराज हाईकोर्ट ने भोजपुर एसपी से दो सप्ताह में जवाब तलब किया है. न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद की एकलपीठ ने इस मामले में दायर अपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है.
कोर्ट को अनुसंधान के दौरान की जा रही लापरवाही व कमियों की जान कर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने दी. याचिकाकर्ता को सुनने के बाद अदालत ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि अगर सही तरीके से जिला पुलिस की ओर से अनुसंधान नहीं किया गया, तो दूसरी जांच एजेंसी को सौंप दी जायेगी.