पटना : एफआईआर अपलोड नहीं होने पर सरकार से जवाब तलब

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 14 Aug 2018 9:31 AM

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पटना : पटना उच्च न्यायालय ने राज्य के थानों में दर्ज होने वाली प्राथमिकी को 24 घंटे के अंदर पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड नहीं करने पर नाराजगी व्यक्त की है. मुख्य न्यायाधीश मुकेश आर शाह व न्यायाधीश डॉ रवि रंजन की खंडपीठ ने इस संबंध में दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य […]

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पटना : पटना उच्च न्यायालय ने राज्य के थानों में दर्ज होने वाली प्राथमिकी को 24 घंटे के अंदर पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड नहीं करने पर नाराजगी व्यक्त की है. मुख्य न्यायाधीश मुकेश आर शाह व न्यायाधीश डॉ रवि रंजन की खंडपीठ ने इस संबंध में दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब तलब किया है.
अदालत को याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया की सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार देश के हर राज्य को किसी भी आपराधिक मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर उसे पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड कर देना है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार बिहार में अभी यह काम शुरू नहीं हुआ है. इसे अपलोड करने का निर्देश दिया जाये. दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ललित किशोर ने अदालत को बताया की सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन राज्य में किया जा रहा है.
बहुत से अापराधिक मामलों के दर्ज होने के बाद तुरंत उसे वेबसाइट पर लोड कर दिया गया है. अब कुछ मामले जो बचे हुए हैं, उन्हें भी वेबसाइट पर लोड करने का काम चल रहा है. जल्द ही इसे पूरा कर सभी दर्ज करायी गयी प्राथमिकियों को वेबसाइट पर अपलोड करने का काम अप टू डेट कर लिया जायेगा.
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