पटना : उपेंद्र कुशवाहा समेत दो के बेल बांड खारिज
Updated at : 10 Jul 2018 8:25 AM (IST)
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पटना : आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के एक मामले में एमपी एमएलए विशेष कोर्ट के विशेष जज परशुराम सिंह यादव ने केंद्रीय राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा व मदन मोहन निषाद की बेल बांड खारिज कर दी. यहां एमपी एमएलए विशेष कोर्ट का गठन होने के बाद दोनों की उपस्थिति की पहली तिथि 24 अप्रैल […]
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पटना : आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के एक मामले में एमपी एमएलए विशेष कोर्ट के विशेष जज परशुराम सिंह यादव ने केंद्रीय राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा व मदन मोहन निषाद की बेल बांड खारिज कर दी. यहां एमपी एमएलए विशेष कोर्ट का गठन होने के बाद दोनों की उपस्थिति की पहली तिथि 24 अप्रैल तय की गयी थी.
हालांकि अब तक लगातार सात तिथियों पर दोनों अभियुक्त कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए. इसे संज्ञान में लेते हुए विशेष जज परशुराम सिंह यादव ने यह कहते हुए दोनों का बेल बांड खारिज कर दी कि ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त अपने-आप को कोर्ट के आदेश से ऊपर आंक रहे हैं. उल्लेखनीय है कि मामला कटिहार नगर थाना से संबंधित है.
मार्च 2009 में तत्कालीन अनुमंडलीय पदाधिकारी ऋषिकेश शर्मा की शिकायत पर स्वाभिमान मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा व बसपा के मदन मोहन निषाद के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. मामले में बताया गया है कि कृषि उत्पादन बाजार समिति प्रांगण में लोकसभा निर्वाचन 2009 से संबंधित वज्रगृह व मतगणना स्थल का निरीक्षण करने के क्रम में पाया गया कि समिति के गेट पर बसपा उम्मीदवार मदन मोहन निषाद का पोस्टर सटा था.
साथ ही स्वाभिमान मोर्चा बिहार के उपेंद्र कुशवाहा का भी पोस्टर सटा था. इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए दोनों के खिलाफ धारा-3 विसवि अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया.
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