बोधगया सीरियल ब्लास्ट : रांची के हैदर, मुजीबुल्लाह, इम्तियाज सहित सभी पांच आतंकियों को उम्र कैद

Published at :02 Jun 2018 7:17 AM (IST)
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बोधगया सीरियल ब्लास्ट : रांची के हैदर, मुजीबुल्लाह, इम्तियाज सहित सभी पांच आतंकियों को उम्र कैद

एनआइए की विशेष अदालत ने सुनायी सजा पटना : बोधगया में सात जुलाई 2013 को हुए सीरियल ब्लास्ट में दोषी करार सभी पांच आतंकियों को एनआइए की विशेष अदालत ने शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. इन पर अलग-अलग धाराओं में 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. एनआइए के विशेष […]

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एनआइए की विशेष अदालत ने सुनायी सजा
पटना : बोधगया में सात जुलाई 2013 को हुए सीरियल ब्लास्ट में दोषी करार सभी पांच आतंकियों को एनआइए की विशेष अदालत ने शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. इन पर अलग-अलग धाराओं में 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
एनआइए के विशेष जज मनोज कुमार सिन्हा ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद दिन के करीब 12 बजे सजा सुनायी. जिन आतंकियों को सजा सुनायी गयी है, उनमें तीन इम्तियाज अंसारी, मुजीबुल्लाह अंसारी और हैदर अली रांची के रहनेवाले हैं. उमर सिद्दीकी और अजहर कुरैशी छत्तीसगढ़ के रायपुर के रहनेवाले हैं.
दो िदन चली सजा के िबंदु पर बहस : एनआइए की विशेष अदालत ने सभी पांचों आतंकियों को 25 मई को दोषी करार दिया था. इनकी सजा के बिंदु पर बहस 31 मई से शुरू हुई थी. शुक्रवार को भी बहस करीब आधे घंटे तक चली.
बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने न्यूनतम सजा की अपील करते हुए अदालत से कहा कि अधिकतम सजा देने से कानून की जिम्मेदारी पूरी नहीं होती. कानून की जिम्मेदारी है कि जिनकी राह भटक गयी हो, उन्हें सही रास्ते पर लाया जाये. बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि मामले में चार साल तक चली अदालत की कार्यवाही में सभी अभियुक्तों ने पूरा सहयोग किया है.
किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक हरकत इनकी तरफ से नजर नहीं आयी है. सभी अभियुक्तों को कानून और अदालत पर विश्वास है. बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस के बाद विशेष जज ने दोपहर 12 बजे का समय सजा सुनाने के लिए निर्धारित किया. तय समय पर खचाखच भरे कोर्ट रूम में आतंकियों को सजा सुनायी.
आिर्थक जुर्माना भी लगाया गया, अदालत ने 25 मई को दोषी करार दिया था
सात जुलाई 2013 को हुआ था धमाका
बोधगया में महाबोधि मंदिर और इसके आसपास आतंकी साजिश के तहत सात जुलाई 2013 को 30 मिनट के अंदर एक के बाद नौ बम ब्लास्ट किये गये थे.
इस साजिश में छह आतंकवादी शामिल थे. इनमें एक की उम्र 18 वर्ष से कम थी. इस कारण उसे जुवेनाइल एक्ट के तहत पहले ही तीन साल की सजा हो चुकी है. शेष पांचों आतंकियों की सुनवाई एनआइए की विशेष अदालत, पटना में हुई.
90 लोगों की हुई गवाही
सुनवाई के दौरान 90 लोगों की गवाही हुई, जिसके बाद एनआईए की विशेष अदालत ने आरोपियों पर लगे आरोपों को सत्य पाते हुए पांचों आतंकियों को आपराधिक षड्यंत्र रचने, विस्फोटक सामग्री रखने व इस्तेमाल करने और जानलेवा हमला करने के मामले में दोषी पाया था.
गांधी मैदान ब्लास्ट में भी ये पांचों हैं अभियुक्त
ये पांचों आतंकी पटना के गांधी मैदान बम ब्लास्ट कांड में भी अभियुक्त हैं. इस मामले में गवाही पूरी हो चुकी है. अंतिम बहस एनआइए की विशेष अदालत में चार जून से शुरू होगी.
किसे किस धारा में कितनी सजा
इम्तियाज अंसारी
धुर्वा,सीठियो का रहनेवाला
धारा 120 बी के तहत 10 साल का सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड. धारा 18, 20, 16 और 23 में आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड.
मुजीबुल्लाह अंसारी
ओरमांझी, चकला निवासी
धारा 120 बी के तहत 10 साल का सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड. धारा 18, 20, 16 और 23 में आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड.
उमर सिद्दीकी
(रायपुर, छत्तीसगढ़)
धारा 153 ए और 120 बी के तहत तीन साल का सश्रम कारावास. इसके अलावा धारा 18, 20, 16 और 23 में आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये काअर्थदंड भी.
अजहर कुरैशी
(रायपुर, छत्तीसगढ़)
धारा 120 बी के तहत 10 साल का सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड. धारा 18, 20, 16 और 23 में आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड.
हैदर अली
(मूल रूप से औरंगाबाद का, लेकिन
डोरंडा के युनूस चौक में रहता था)
धारा 498 के तहत 14 साल के सश्रम कारावास और 10,000 रुपये का अर्थदंड. धारा 120 बी के तहत 10 साल के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड. धारा 18, 20, 16 और 23 में आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड.
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