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बिहार : टॉल फ्री नंबर जारी, 24 घंटे शराब की कर सकेंगे शिकायत, पहचान रहेगी गुप्त

इस नंबर पर दें सूचना 18003456268 या 15545 , पहचान रहेगी गुप्त अभी 10 घंटे तक, 15 से 24 घंटा करेगा काम पटना : पूर्ण शराबबंदी के दो वर्ष पूर्ण होने पर एक विशेष टॉल-फ्री नंबर जारी किया गया है. यह नंबर 18003456268 या 15545 है. इस नंबर पर कोई भी व्यक्ति राज्य के किसी […]

इस नंबर पर दें सूचना 18003456268 या 15545 , पहचान रहेगी गुप्त
अभी 10 घंटे तक, 15 से 24 घंटा करेगा काम
पटना : पूर्ण शराबबंदी के दो वर्ष पूर्ण होने पर एक विशेष टॉल-फ्री नंबर जारी किया गया है. यह नंबर 18003456268 या 15545 है. इस नंबर पर कोई भी व्यक्ति राज्य के किसी कोने से कभी भी फोन कर सकता है. इन नंबरों पर कॉल करने वाले को किसी तरह का शुल्क नहीं लगेगा.
अभी इस कॉल सेंटर को 10 घंटे के लिए शुरू किया गया है, लेकिन 15 अप्रैल से यह सेंटर चौबीस घंटे के लिए काम करने लगेगा. इन नंबरों पर एक साथ 10 कॉल किये जा सकते हैं.
वर्तमान में 40 से 50 कॉल प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं. पूरी तरह से काम करने पर आने वाले कॉल की संख्या बढ़ेगी. इन नंबरों का प्रचार-प्रसार जोर-शोर से कराया जायेगा. राज्य के सभी बिजली के खंभों पर इन्हें लिखवाया जायेगा.
फोन करने वालों की पहचान रहेगी गुप्त : इस कॉल सेंटर में फोन करके सूचना देने वाले व्यक्ति से उनका नाम, पता समेत किसी तरह की व्यक्तिगत जानकारी नहीं पूछी जायेगी.
उनके फोन नंबर समेत दी हुई अन्य सभी सूचनाएं गुप्त रखी जायेगी. फोन नंबर कोडेड रूप में दर्ज होंगे, जिससे कॉल रिसीव करने वाले को भी नंबर का पता नहीं चल सकेगा. यह नंबर कोडेड रूप में मशीन में अंकित रहेगी और किसी खास स्थिति में सिर्फ आईजी या एडीजी (मद्य निषेध) के आदेश पर ही इसे निकाला जा सकता है.
इस तरह कॉल आने के बाद होगी पूरी कार्रवाई : फोन से शराब से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के बाद इसे कॉल सेंटर से तुरंत संबंधित थाना को सूचना दी जायेगी. साथ ही एक एसएमएस भी उनके मोबाइल पर जायेगा. इसके साथ ही एक कम्प्लेन आईडी जेनरेट होगा, जिसके आधार पर पूरी शिकायत को ट्रैक किया जायेगा.
थाना वाले को एक निश्चित समय में बताये हुए स्थान पर पहुंच कर कार्रवाई करके इसकी सूचना तुरंत कॉल सेंटर को वापस देनी है. कार्रवाई की स्थिति से कॉलर को वापस अवगत कराया जायेगा. अगर कॉलर या शिकायतकर्ता संतुष्ट होता है, तब ठीक है. नहीं होता, तो यह शिकायत इस बार संबंधित एसडीपीओ या डीएसपी के पास जायेगी.
यहां से भी संतुष्ट नहीं होने पर यह सूचना कम्प्लेन आईडी के साथ जिला उत्पाद पदाधिकारी के पास जायेगी. यहां से भी समाधान नहीं होने पर एसपी के पास जायेगा. यहां से समाधान नहीं होने पर यह अंत में एडीजी (मद्य निषेध) के पास जायेगी और इससे संबंधित एक एसएमएस डीजीपी को भी जायेगा. आईजी (मद्य निषेध) के पास हर तरह की कार्रवाई करने का अधिकार होगा.

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