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बिहार में उद्योग लगाने के लिए जमीन की रजिस्ट्री में 100 प्रतिशत की छूट, अब स्टांप शुल्क पर भी राहत

निजी निवेशकों को 100 प्रतिशत निबंधन व स्टांप शुल्क में छूट का लाभ तभी मिलेगा, जब उनका निवेश प्रस्ताव राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद से स्टेज-एक क्लियरेंस प्राप्त हो. निजी निवेशकों को छूट का लाभ केवल पहले संव्यवहार में लीज, बिक्री या ट्रांसफर के दस्तावेजों पर प्राप्त होगा.

By Prabhat Khabar Print Desk
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