पटना नगर निगम चुनाव : उम्मीदवारों को खर्च का ब्योरा कल देना होगा, इस बार इतने रुपये कर सकते हैं खर्च

Patna nagar Nikay Election: पटना नगर निगम का चुनाव 28 दिसंबर को है. चुनाव में उम्मीदवारों को चुनाव से संबंधित प्रचार-प्रसार में होनेवाले खर्च का ब्योरा देना होगा. उम्मीदवारों को पूरे डिटेल के साथ 15 दिसंबर को ब्योरा जमा करना होगा.
Bihar Nikay election: पटना जिले में 10 नगर परिषद व दो नगर पंचायत में 18 दिसंबर को चुनाव होना है. इसमें पार्षद, उप मुख्य पार्षद व मुख्य पार्षद के चयन के लिए वोट डाले जायेंगे. स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए 102 सेक्टर पदाधिकारी नियुक्त किये गये हैं.
राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश पर चुनाव के लिए निर्धारित केंद्रों में चार भवनों पर एक सेक्टर पदाधिकारी को नियुक्त किया गया है. इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉ चंद्रशेखर सिंह व एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों के हस्ताक्षर से आदेश जारी हुआ है. पहले चरण में 327 वार्डों का चुनाव होना है. इसके लिए 357 भवन बनाये गये हैं.
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नगर परिषद संपतचक- 31-40-11
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नगर परिषद बाढ़- 27-29-8
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नगर परिषद मसौढ़ी-34-47-13
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नगर परिषद खगौल -27-25-7
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नगर परिषद दानापुर निजामत-40-64-16
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नगर परिषद मोकामा- 28-27-7
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नगर परिषद फुलवारीशरीफ – 28-31-9
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नगर परिषद फतुहा- 27-22-8
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नगर परिषद बख्तियारपुर-27-21-7
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नगर परिषद बिहटा- 27-28-7
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नगर पंचायत पालीगंज- 20-22-6
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नगर पंचायत पुनपुन- 11-11-3
नगर निगम चुनाव में उम्मीदवारों को चुनाव से संबंधित प्रचार-प्रसार में होनेवाले खर्च का ब्योरा देना होगा. उम्मीदवारों को पूरे डिटेल के साथ 15 दिसंबर को ब्योरा जमा करना होगा. चुनाव की तिथि निर्धारित होने के बाद नामांकन पत्र भरा गया. इसके बाद चुनाव को लेकर प्रचार व वोटरों से उम्मीदवारों द्वारा संपर्क साधने का काम शुरू हुआ. लेकिन चुनाव स्थगित होने के बाद प्रचार-प्रसार थम गया.
इस दौरान उम्मीदवारों की ओर से होर्डिंग, बैनर लगाने पर होने वाले खर्च के अलावा अन्य खर्चों का ब्योरा नहीं दिया गया. फिर से चुनाव होने को लेकर उम्मीदवारों की हलचल शुरू हुई है. उम्मीदवारों द्वारा चुनाव प्रचार शुरू हो गया है. इसमें होनेवाले खर्च का ब्योरा उम्मीदवारों को 15 दिसंबर तक देना है.
पटना नगर निगम का चुनाव 28 दिसंबर को है. सूत्रों ने बताया कि इससे पहले भी एक बार और खर्च का ब्योरा जमा करना होगा. इसके बाद चुनाव संपन्न होने के बाद देना होगा. चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा तय की गयी है. इसमें मेयर व डिप्टी मेयर को 30-30 लाख खर्च करना है. वार्ड पार्षदों को वार्ड में चार से 10 हजार आबादी रहने पर 60 हजार व 10 से 20 हजार आबादी रहने पर 80 हजार खर्च करने की सीमा है.
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