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जमानत पर रिहा अपराधी के गायब होने पर पटना हाइकोर्ट सख्त, पूर्व एसएसपी गरिमा मल्लिक को किया तलब

हाइकोर्ट ने पटना के दो पूर्व एसएसपी गरिमा मलिक और उपेंद्र शर्मा को दो फरवरी को हाइकोर्ट में तलब किया है.

पटना हाइकोर्ट से पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के नाम पर अंतरिम जमानत पर रिहा होकर फरार हो गये अभियुक्त को गिरफ्तार नही कर पाने के मामले पर सुनवाई करते हुए पटना हाइकोर्ट ने पटना के दो पूर्व एसएसपी गरिमा मलिक और उपेंद्र शर्मा को दो फरवरी को हाइकोर्ट में तलब किया है.

उपेंद्र डीआइजी पद पर हैं

जस्टिस सत्यव्रत वर्मा की एकलपीठ ने इस मामलें पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. वर्तमान में गरिमा मलिक सीआइडी में डीआइजी के पद पर कार्यरत हैं,जबकि उपेंद्र शर्मा भी डीआइजी के पद पर कार्यरत हैं.

थानेदार के काम की जांच को कहा

कोर्ट ने कहा कि यदि कोर्ट फिजिकल मोड में शुरू नहीं होता है, तो उक्त सभी अधिकारी याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी को लेकर उनके द्वारा किये गए प्रयास के संबंध हलफनामा के साथ ऑनलाइन सुनवाई में शामिल होंगे. कोर्ट ने पटना के वर्तमान एसएसपी को कहा कि वे अगमकुआं थाना के एस एच ओ के क्रियाकलापों के विरुद्ध की गयी जांच के संबंध में हलफनामा दायर करें. .

कोर्ट ने संतोष जताया

कोर्ट ने इस मामले में पटना के वर्तमान एसएसपी द्वारा किये गए प्रयासों पर संतोष जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने कोर्ट द्वारा 10 जनवरी को दिये गये आदेश के आलोक में करवाई करते हुए याचिकाकर्ता का पता लगाने का काम किया. कोर्ट का कहना था कि पटना के एसएसपी ने भगोड़ा का पता लगाने में अपना कौशल और क्षमता दिखायी है.

पुलिस ने नहीं किया प्रयास

कोर्ट ने यह भी कहा की ऐसा लगता है कि पटना के वर्तमान एसएसपी के योगदान करने के पूर्व याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी को लेकर पटना पुलिस द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया. अन्यथा पटना पुलिस द्वारा गिरफ्तारी को लेकर किया गया प्रयास अधिकारियों द्वारा दाखिल किया गया हलफनामा का हिस्सा होता.

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