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पटना हाईकोर्ट ने खारिज की RJD नेता सरोज यादव की चुनावी याचिका, 25,000 का जुर्माना भी लगाया

RJD नेता सरोज यादव द्वारा दायर चुनावी याचिका को पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. सरोज यादव पर गलत तथ्य प्रस्तुत कर विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के विरुद्ध दर्ज कराये गये मामले को खारिज करते हुए हाइकोर्ट ने सरोज यादव पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

भोजपुर जिले के बड़हरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी राघवेंद्र प्रताप सिंह से हारने वाले राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रत्याशी सरोज यादव की चुनाव याचिका को पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. इसके अलावा हाईकोर्ट ने सरोज यादव पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश अरुण कुमार झा ने चुनाव याचिका संख्या 28/2020 पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया है.

पटना हाईकोर्ट ने खारिज की RJD नेता की चुनावी याचिका

न्यायाधीश अरुण कुमार झा ने सरोज यादव की ओर से दायर चुनाव याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उनके द्वारा भाजपा विधायक के खिलाफ लगाये गये आरोपों का तथ्यों से कोई लेना-देना नहीं है. याचिका दायर करने के काफी समय बाद भी सरोज यादव ने सुनवाई के दौरान सबूत पेश नहीं किये और यही कारण था कि न सिर्फ उनकी चुनाव याचिका को पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, बल्कि गलत तथ्यों के आधार पर याचिका दर्ज करने को लेकर हाई कोर्ट ने राजद के पराजित विधायक सरोज यादव पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

सरोज यादव ने 10 लोगों को बनाया था आरोपी

आपको बता दें कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बड़हरा से चुनाव हारने के बाद सरोज यादव ने निर्वाचित बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह, प्रत्याशी आशा देवी, सियामती देवी, रघुपति यादव के साथ पटना हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दायर की थी. गुप्तेश्वर दुबे, मंजी कुमार साह, राम टहल चौधरी समेत कुल 10 लोगों को आरोपित किया गया था. अब हाई कोर्ट ने इस याचिका को आधारहीन मानते हुए खारिज कर दिया है. इस संबंध में पूर्व विधायक सरोज यादव ने कहा कि जानकारी नहीं है. फाइल दिखवाते हैं.

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