पटना में कोचिंग से लौट रही लड़की के गायब होने के मामले पर हाईकोर्ट गंभीर, जानिए पुलिस को क्या दिया आदेश..

पटना में कोचिंग से लौट रही एक नाबालिग लड़की के गायब होने के मामले पर पटना हाईकोर्ट गंभीर है. नाबालिग लड़की के ठिकाने का पता लगाने का आदेश कोर्ट ने दिया है. साथ ही केस की जांच कर रहे एसएचओ व आइओ को रिपोर्ट के साथ तलब किया है.
पटना के गोला रोड स्थित एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्लास करने के बाद घर लौटते समय गायब हुई नाबालिग छात्रा का अब तक कोई भी सुराग नहीं मिलने पर पटना हाइकोर्ट ने इसे काफी गंभीरता से लिया है. कोर्ट ने रूपसपुर थाने के थानेदार और जांच अधिकारी को मामले की कार्रवाई रिपोर्ट के साथ अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया. कोर्ट ने एसएसपी को निर्देश दिया कि वह तीन दिनों के भीतर रूपसपुर के थानेदार और जांच अधिकारी के साथ इस मामले की समीक्षा करें और स्टेशन हाउस अधिकारी को उचित निर्देश दें, ताकि गायब हुई लड़की का पता चल सके.
कोर्ट ने रूपसपुर के थानेदार और मामले के जांच अधिकारी को पीड़िता के ठिकाने का पता लगाने और एसएसपी से इस बात पर विचार करने का भी निर्देश दिया. कोर्ट ने इनसे जानना चाहा है कि क्या इस मामले में कुछ तकनीकी सहायता लेने के लिए अन्य एजेंसियों को भी इस मामले की जांच में शामिल करने की आवश्यकता है. न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद की एकलपीठ ने इस मामले को लेकर दायर आपराधिक रिट याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी़.
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इधर, एक केस में गवाही देने के लिए कोर्ट परिसर में मौजूद पाटलिपुत्र कॉलोनी निवासी आनंद कुमार को आरोपितों ने जान से मारने की धमकी दी और अपशब्दों का प्रयोग किया. इस संबंध में आनंद कुमार ने पीरबहोर थाने में केस दर्ज करा दिया है और मंजीत सिंह, अमित सिंह व राहुल को आरोपित बनाया है. आनंद कुमार ने पुलिस को जानकारी है कि वह केस संख्या 197/22 का सूचक है और गवाही देने के लिए गया था. लेकिन अधिवक्ता के नहीं होने के कारण गवाही नहीं हो पायी. इतने में ही कैदी अमित सिंह, राहुल व मंजीत सिंह भी पेशी के लिए आ रहे थे. मंजीत सिंह ने उन लोगों को देखा, तो जान से मारने की धमकी दी और अपशब्दों का प्रयोग किया. इधर, पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है.
अररिया आरएस ओपी पुलिस द्वारा बीते माह 13 नवंबर को हुए एक अपहरण की घटना में अपहृता को सकुशल बरामद करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है. इसे लेकर एसपी अशोक कुमार सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है. इसमें बताया गया है कि अररिया आरएस ओपी पुलिस द्वारा बीते माह आरएस ओपी कांड संख्या 1091/23, धारा 363/366 भादवि की अपहृता को कटिहार से सकुशल बरामद करते हुए आरोपित युवक को भी गिरफ्तार कर लिया गया. इधर, अररिया आरएस ओपी के ओपी अध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया है कि गिरफ्तार अभियुक्त कटिहार जिला के मनिहारी थाना अंतर्गत डोमारकोल निवासी काली शंकर साह पिता विजय प्रसाद साह को अपहरण मामले में अपहृत युवती के साथ बरामद किया गया है. इसमें उक्त आरोपित को कटिहार से गिरफ्तार करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.
वहीं आरएस ओपी में प्राथमिकी दर्ज कांड संख्या 1091/23 में दिए आवेदन में अपहृत युवती के पिता चंद्रदेई वार्ड 07 निवासी सूरज कुमार पिता रामानंद भगत ने बताया है कि उसकी पुत्री नगर थाना क्षेत्र के कोशी कॉलोनी स्थित एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में बीते 04 माह से रोजाना क्लास करने आती थी. इसी दौरान 11 नवंबर को हर दिन की भांति अपने घर से 10 बजे अररिया कोशी कॉलोनी क्लास करने गयी थी, लेकिन वापस घर नहीं लौटी. ज्यादा देर बाद भी जब पुत्री अपने घर नहीं लौटी तो परिवार के सभी परिजन अपने रिश्तेदारों सहित अन्य जगह उसे खोजबीन करने लगे. जब पुत्री का कहीं अतापता नहीं चला तो शक के आधार पर अपने घर में कीमती सामान का खोजबीन किया गया. इसमें खोजबीन के दरमियान मालूम चला कि घर के बक्सा से साढ़े 04 भरी सोना, 32 भर चांदी, 01 लाख 70 हजार रुपये नकद सहित अपने पढ़ाई से संबंधित पढ़ाई के कागजात व बैंक का पासबुक जिसके खाता में 25 हजार रुपये जमा थे. जिसे उसकी पुत्री अपने साथ लेकर चली गयी थी. आवेदन के आधार पर अररिया आरएस पुलिस ने प्राथमिकी करते हुए दर्ज कांड संख्या में कार्रवाई की है. साथ ही 01 माह के भीतर गायब हुई लड़की को आरोपित युवक के साथ कटिहार से बरामद किया है.
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By Prabhat Khabar News Desk
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