पटना हाईकोर्ट ने आवास बोर्ड से पूछा, किन-किन शहरों में बनाये कितने आवास, पूरी रिपोर्ट दीजिए
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 02 Sep 2022 10:53 AM
नेपालीनगर मामले में गुरुवार को पटना हाइकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने बिहार राज्य आवास बोर्ड के अधिवक्ता से कहा कि वह 15 सितंबर तक एक शपथपत्र दायर कर बताएं कि बिहार में बोर्ड ने किन-किन शहरों में और कितने आवासों का निर्माण किया है. अंतिम आवास कहां और कब बनाया गया, इसकी पूरी जानकारी दे.
पटना. नेपालीनगर मामले में गुरुवार को पटना हाइकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने बिहार राज्य आवास बोर्ड के अधिवक्ता से कहा कि वह 15 सितंबर तक एक शपथपत्र दायर कर बताएं कि बिहार में बोर्ड ने किन-किन शहरों में और कितने आवासों का निर्माण किया है. अंतिम आवास कहां और कब बनाया गया, इसकी पूरी जानकारी दे.
हाई कोर्ट ने आवास बोर्ड और राज्य सरकार को कहा कि अगर उन्हें कोर्ट द्वारा नियुक्त कोर्ट मित्र अधिवक्ता संतोष कुमार के बहस का जवाब देना है, तो 15 सितंबर को उसका जवाब दे. कोर्ट का कहना था कि इस मामले में हर हाल में दुर्गापूजा की छुट्टी के बाद आदेश पारित कर दिया जायेगा.
कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिवक्ता किंकर कुमार को कहा कि वे हर हाल में अदालत के आदेश का पालन करते हुए 15 सितंबर तक 25 वर्षों में तैनात आवास बोर्ड के अधिकारियों और राजीवनगर के थाना प्रभारियों की सूची कोर्ट को सौंप दें और बताएं कि इन पर राज्य सरकार क्या-क्या कार्रवाई करेगी.
न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ ने नेपालीनगर मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. इस मामले में नियुक्ति कोर्ट मित्र अधिवक्ता संतोष कुमार ने अपना बहस पूरा कर लिया. इस मामले पर फिर 15 सितंबर को सुनवाई की जायेगी.
फ्रेजर रोड स्थित हसन इमाम वक्फ स्टेट की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का डीएम ने आदेश दिया है. डीएम ने 25 अगस्त को जारी अलगअलग पत्रों द्वारा 49 लोगों को नोटिस भेजा है. साथ ही सदर एसडीओ को 30 दिनों के भीतर उक्त भूमि संपत्ति को अतिक्रमणमुक्त कराकर बोर्ड को वापस करने का आदेश भी दिया है. यह जानकारी गुरुवार को शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अफजल अब्बास ने दी. उन्होंने कहा है कि शिया वक्फ बोर्ड की अधिकांश भूमि पर भू माफियाओं का कब्जा है.
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