HIT AND RUN: हिट एंड रन वाहन दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को मिलेगा 2 लाख रुपये का मुआवजा

Updated at : 25 Apr 2023 9:42 PM (IST)
विज्ञापन
HIT AND RUN: हिट एंड रन वाहन दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को मिलेगा 2 लाख रुपये का मुआवजा

hit and run case बिहार सरकार हिट एंड रन वाहन दुर्घटना के मामलों में मृतक के परिजन को 2 लाख रुपये मुआवजा राशि का भुगतान करेगी

विज्ञापन

हिट एंड रन (HIT AND RUN) वाहन दुर्घटना के मामलों में मृतक के परिजन को 2 लाख रुपये मुआवजा राशि का भुगतान किया जायेगा. वहीं गंभीर रुप से जख्मी होने की स्थिति में 50 हजार रुपए का भुगतान लाभुक को किया जायेगा. इस संबंध में त्वरित कार्रवाई के लिए मंगलवार को परिवहन विभाग ने सभी जिला पदाधिकारियों को निदेश दिया है.

डीएम स्तर से मिलेगी मुआवजा भुगतान की स्वीकृति

परिवहन सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि हीट एंड रन वाहन दुर्घटना जैसे मामलों में मुआवजा भुगतान के लिए डीएम के स्तर से स्वीकृति प्रदान की जाएगी एवं साधारण बीमा परिषद के द्वारा सीधे लाभुक के बैंक खाते में मुआवजा राशि का भेजा जाएगा. मुआवजे के लिए आवेदन और पीड़ितों को भुगतान जारी करने की प्रक्रिया के लिए समय सीमा भी तय कर दी गई है.

एसडीओ होंगे दावा जांच पदाधिकारी

हिट एंड रन वाहन दुर्घटना मामले में अनुमंडल पदाधिकारी दावा जांच पदाधिकारी होंगे, जबकि जिला पदाधिकारी दावा निपटान आयुक्त होंगे. दावा जांच पदाधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद दावा निपटान आयुक्त दावे को मंजूर करेंगे. यदि दावा सही पाया जाता है तो दावा निपटान आयुक्त मुआवजे की राशि स्वीकृत कर सामान्य बीमा परिषद को स्वीकृति आदेश भेजेंगे. इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में सामान्य बीमा परिषद लाभुक के खाते में राशि का भुगतान करेंगे.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन