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निर्भया कांड : दोषी अक्षय ठाकुर की पत्नी के तलाक के अर्जी पर 24 मार्च को होगी सुनवाई

Updated at : 19 Mar 2020 10:46 AM (IST)
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निर्भया कांड : दोषी अक्षय ठाकुर की पत्नी के तलाक के अर्जी पर 24 मार्च को होगी सुनवाई

चर्चित निर्भया कांड के दोषी बिहार के लहंग कर्मा गांव के रहनेवाले अक्षय ठाकुर की पत्नी द्वारा औरंगाबाद परिवार न्यायालय में दायर की गयी तलाक अर्जी पर आज सुनवाई होगी

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औरंगाबाद : चर्चित निर्भया कांड के दोषी और फांसी के सजायाफ्ता नवीनगर प्रखंड के लहंग कर्मा गांव निवासी अक्षय ठाकुर की पत्नी पुनीता देवी द्वारा परिवार न्यायालय में दायर किये गए तलाक की याचिका पर सुनवाई हुई. परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश रामलाल शर्मा की अदालत में पत्नी सह अगली तिथि, 24 मार्च को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया. फैसला क्या आता है इस पर न सिर्फ औरंगाबाद के लोगों की नजर रहेगी बल्कि देशवासियों को भी बेसब्री से इंतजार रहेगा.

आपको बता दें कि तीन दिन पहले अक्षय ठाकुर की पत्नी पुनीता देवा ने औरंगाबाद जिला न्यायालय के प्नधान न्यायाधीश रामलाल शर्मा के न्यायालय में तलाक की अर्जी दी थी. अक्षय की पत्नी पुनीता ने अपनी अर्जी में कहा था कि उनके पति को रेप मामले में दोषी ठहराया गया है और उन्हें फांसी दिया जाना है. हालांकि वह निर्दोष हैं. ऐसे में वह उनकी विधवा बन कर नहीं रहना चाहती. इसलिए उसे अपने पति से तलाक चाहिए. इधर, पता चला कि इस मामले में 19 मार्च को सुनवाई की तिथि तय की गयी है.

गौरतलब है कि अधिकार हिंदू विवाह अधिनियम 13(2)(II) के तहत कुछ खास मामलों में पीड़ित महिला तलाक का अधिकार पा सकती है. इसमें रेप का मामला भी शामिल है. अगर रेप के मामले में किसी महिला के पति को दोषी ठहरा दिया जाता है, तो वह तलाक के लिए अर्जी कर सकती है. ज्ञात हो कि निर्भया कांड में जिन चार आरोपितों को फांसी की सजा सुनायी गयी है, उनमें लहंग कर्मा का अक्षय ठाकुर भी शामिल है. अक्षय ठाकुर निर्भया केस में उन चार दोषियों में से एक है जिन्हें 20 मार्च को फांसी दी जानी है.

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Rajat Kumar

लेखक के बारे में

By Rajat Kumar

Media Person. Five years of experience working in digital media doing videos and writing content. Love to do ground reporting.

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