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एक जुलाई से ट्रैफिक थानों में मैनुअल चालान होगा बंद, इ-चालान से ही अब भरा जाएगा जुर्माना

Updated at : 15 Jun 2020 7:51 AM (IST)
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एक जुलाई से ट्रैफिक थानों में मैनुअल चालान होगा बंद, इ-चालान से ही अब भरा जाएगा जुर्माना

पटना : राज्य में सड़क सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए सभी नगर निगम स्तर पर भी हैंड हेल्ड से इ- चालान की प्रक्रिया शुरू होगी. सभी ट्रैफिक थानों के ट्रैफिक डीएसपी, सब इंस्पेक्टर को हैंड हेल्ड डिवाइस दिया जायेगा. इसके बाद सभी ट्रैफिक थानों में मैनुअल चालान काटने की प्रक्रिया पूरी से बंद हो जायेगी और सिर्फ हैंड हेल्ड डिवाइस (एचएचडी) से ही इ-चालाना काटा जायेगा.

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पटना : राज्य में सड़क सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए सभी नगर निगम स्तर पर भी हैंड हेल्ड से इ- चालान की प्रक्रिया शुरू होगी. सभी ट्रैफिक थानों के ट्रैफिक डीएसपी, सब इंस्पेक्टर को हैंड हेल्ड डिवाइस दिया जायेगा. इसके बाद सभी ट्रैफिक थानों में मैनुअल चालान काटने की प्रक्रिया पूरी से बंद हो जायेगी और सिर्फ हैंड हेल्ड डिवाइस (एचएचडी) से ही इ-चालाना काटा जायेगा.

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हैंड हेल्ड डिवाइस के माध्यम से कटेगा इ-चालान

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि राज्य में सड़क सुरक्षा नियमों को प्रभावी तरीके से लागू करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कार्य है. हैंड हेल्ड डिवाइस के माध्यम से सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को ऑन स्पाॅट इ-चालान काटा जायेगा. उन्होंने कहा कि अब तक जिलों के सभी डीटीओ, एमवीआइ, इएसआइ और पटना में ट्रैफिक पुलिस को हैंड हेल्ड डिवाइस दिया गया था. अब ट्रैफिक थानों के डीएसपी को हैंड हेल्ड देने की कार्रवाई की जा रही है. इससे पूरी पारदर्शिता के साथ चालान काटने का काम तेज किया जा सकेगा. परिवहन सचिव ने बताया कि पटना में हैंड हेल्ड के उपयोग के काफी सकारात्मक परिणाम सामने आये हैं. डिवाइस में ट्रैफिक उल्लंघनकर्ता के फोटो खींचने की भी व्यवस्था है.इसके उपयोग से पारदर्शिता बढ़ी है. साथ ही फर्जी चालान की शिकायतें समाप्त हुई हैं. जुर्माना होते ही मोबाइल पर मैसेज आने से लोगों में कानून के प्रति आदर और सम्मान भी बढ़ा है.

यह है नियम

सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन कर कोई भी उल्लंघनकर्ता जुर्माना से बच कर भाग नहीं सकते हैं. हैंड हेल्ड डिवाइस में वाहन का नंबर डालने के बाद वाहन चालक/वाहन मालिक का पूरा डिटेल्स आ जायेगा. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में वाहन का ट्रांसफर, फिटनेस आदि कराते समय जानकारी मिल जायेगी और जब तक जुर्माने की राशि जमा नहीं करेंगे आगे का कार्य नहीं करा सकेंगे. इससे आदतन उल्लंघनकर्ताओं पर लगाम लगाया जा सकेगा. हैंड हेल्ड डिवाइस के उपयोग से सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के सारे अपराध एक जगह जमा होते जाते हैं तथा बार-बार अपराध करने वाले व्यक्तियों के लाइसेंस रद्द करने और दो गुना फाइन लगाने की भी कार्रवाई की जा रही है. इससे पूर्व यह पता नहीं चलता था कि उल्लंघनकर्ता द्वारा पूर्व में भी कोई अपराध किया गया है या नहीं. वर्तमान में पटना ट्रैफिक पुलिस सहित सभी जिलों में डीटीओ, एमवीआइ, ईएसआइ द्वारा कुल 250 हैंड हेल्ड डिवाइस का उपयोग इ-चालान के लिए किया जा रहा है. बहुत जल्द ही राज्य में 12 जिलों के कुल 15 ट्रैफिक थानों के डीएसपी आैर मोटर वाहन अधिनियिम 1988 के तहत शमन की शक्ति प्राप्त अन्य सक्षम पदाधिकारियों को हैंड हेल्ड डिवाइस दिया जायेगा.

इन्हें दिया जायेगा हैंड हेल्ड डिवाइस

नालंदा, गया, भोजपुर, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर और बेगूसराय जिलों के ट्रैफिक थानों में पदस्थापित डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, व असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिन्हें मोटरवाहन अधिनियम 1988 के तहत शमन की शक्ति प्राप्त है, उन सभी को हैंड हेल्ड डिवाइस दिया जायेगा. प्रथम चरण में उन सभी जिलों जहां पर ट्रैफिक थाना कार्यरत है, वहां के सक्षम पुलिस पदाधिकारियों को हैंड हेल्ड उपलब्ध कराया जायेगा. हैंड हेल्ड डिवाइस देने के बाद ट्रैफिक पुलिस, सब इंस्पेक्टर, डीएसपी को वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रेंनिंग दी जायेगी. साथ ही उन्हें जिलों में परिवहन पदाधिकारियों द्वारा उसके उपयोग के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जायेगा.

Posted by : Thakur Shaktilochan Shandilya

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